चंदौसी । कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और सांसद राहुल गांधी के विवादित बयान को लेकर दायर याचिका पर शुक्रवार को हुई सुनवाई में अदालत ने फैसला सुनाते हुए याचिका खारिज कर दी। यह मामला हिंदू शक्ति दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष सिमरन गुप्ता द्वारा 23 जनवरी 2025 को एमपीएमएल कोर्ट में दायर किया गया था, जिसमें राहुल गांधी पर समाज विरोधी बयान देने का आरोप लगाया गया था। उन्होंने कहा था कि 15 जनवरी 2025 को राहुल गांधी ने बयान दिया था कि उनकी लड़ाई भाजपा और आरएसएस से नहीं बल्कि भारत सरकार से है, जो समाज में अस्थिरता फैलाने वाला है। मामले की सुनवाई एडीजे चंदौसी आरती फौजदार के न्यायालय में हुई, जिसमें राहुल गांधी की ओर से अधिवक्ता मोहम्मद सगीर सैफी और सिमरन गुप्ता की ओर से अधिवक्ता सचिन गोयल ने बहस की। 28 अक्तूबर को बहस पूरी होने के बाद न्यायालय ने फैसला सुरक्षित रख लिया था, जो शुक्रवार शाम सुनाया गया। अधिवक्ता सगीर सैफी ने बताया कि न्यायालय ने राहुल गांधी के खिलाफ दायर याचिका को खारिज कर दिया है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और सांसद राहुल गांधी के विवादित बयान को लेकर दायर याचिका पर शुक्रवार को हुई सुनवाई में अदालत ने फैसला सुनाते हुए याचिका खारिज कर दी। यह मामला हिंदू शक्ति दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष सिमरन गुप्ता द्वारा 23 जनवरी 2025 को एमपीएमएल कोर्ट में दायर किया गया था, जिसमें राहुल गांधी पर समाज विरोधी बयान देने का आरोप लगाया गया था। उन्होंने कहा था कि 15 जनवरी 2025 को राहुल गांधी ने बयान दिया था कि उनकी लड़ाई भाजपा और आरएसएस से नहीं बल्कि भारत सरकार से है, जो समाज में अस्थिरता फैलाने वाला है। मामले की सुनवाई एडीजे चंदौसी आरती फौजदार के न्यायालय में हुई, जिसमें राहुल गांधी की ओर से अधिवक्ता मोहम्मद सगीर सैफी और सिमरन गुप्ता की ओर से अधिवक्ता सचिन गोयल ने बहस की। 28 अक्तूबर को बहस पूरी होने के बाद न्यायालय ने फैसला सुरक्षित रख लिया था, जो शुक्रवार शाम सुनाया गया। अधिवक्ता सगीर सैफी ने बताया कि न्यायालय ने राहुल गांधी के खिलाफ दायर याचिका को खारिज कर दिया है।