बदायूँ । जिलाधिकारी अवनीय राय ने बताया कि पात्र गृहस्थी तथा अन्त्योदय कार्डधारकों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अन्तर्गत माह नवम्बर 2025 के सापेक्ष आवंटित खाद्यान्न का निःशुल्क वितरण 08 से 25 नवम्बर 2025 के मध्य कराया जाएगा। उन्होंने खाद्यान्न के उठान एवं वितरण के सम्बन्ध में अधिकारियों को दिशा निर्देश निर्गत किये है। उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अन्तर्गत आच्छादित अन्त्योदय लाभार्थियों को प्रति कार्ड धारक 14 कि0ग्रा0 गेहूॅ, 21 कि0ग्रा0 फोर्टीफायड चावल (कुल 35 कि0ग्रा0) खाद्यान्न का निःशुल्क वितरण किया जायेगा। उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 के अन्तर्गत पात्र गृहस्थी योजना के अर्न्तगत 02 कि०ग्रा० गेहूँ, 03 कि०ग्रा० चावल (कुल 5.0 कि०ग्रा० खाद्यान्न) प्रति यूनिट निःशुल्क वितरण किया जायेगा।