बरेली। बरेली विकास प्राधिकरण की प्रवर्तन टीम ने थाना सीबीगंज क्षेत्र में अवैध रूप से विकसित की जा रही एक कॉलोनी पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की। ग्राम तिलियापुर परधौली में नूरदीन उर्फ मन्नू प्रधान द्वारा लगभग 13 बीघा क्षेत्रफल में बिना प्राधिकरण की स्वीकृति के सडक, बाउंड्रीवाल व भूखंडों का चिन्हांकन आदि कार्य कर अवैध कॉलोनी का निर्माण किया जा रहा था। इस पर उत्तर प्रदेश नगर योजना एवं विकास अधिनियम-1973 के तहत कार्रवाई करते हुए प्राधिकरण के अवर अभियंता संदीप कुमार, अजीत सहानी, सहायक अभियंता धर्मवीर सिंह तथा प्रवर्तन टीम ने मौके पर पहुंचकर ध्वस्तीकरण कराया। प्राधिकरण ने जनसामान्य को चेतावनी देते हुए कहा कि निर्माण, प्लॉटिंग करने से पूर्व मानचित्र स्वीकृत कराना अनिवार्य है। बिना मानचित्र पास कराए निर्माण करना पूर्णत: अवैध है और ऐसे निर्माण को ध्वस्त किया जा सकता है।