01 नवम्बर 2025 की अर्हता तिथि के आधार पर होगा खण्ड शिक्षक निर्वाचक नामावलियों का पुनरीक्षण कार्य

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बदायूँ ।उत्तर प्रदेश बरेली-मुरादाबाद खण्ड शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र में मतदाता सूची पुनरीक्षण कार्यक्रम के संबंध में अटल बिहारी वाजपेयी सभागार में आहूत बैठक की अध्यक्षता करते हुए जिला निर्वाचन अधिकारी अवनीश राय ने बताया कि मा0 भारत निर्वाचन आयोग ने 01 नवम्बर 2025 की अर्हता तिथि के आधार पर निर्वाचक नामावलियों का पुनरीक्षण कराये जाने के निर्देश दिए है। उन्होंने कहा कि निर्वाचन के कार्य में त्रुटि व लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। निर्वाचक नामावली निर्वाचन का आधार है, उसका त्रुटिविहीन व पारदर्शी होना अत्यन्त आवश्यक है। उन्होंने बताया कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 6 के अनुसार निर्वाचन के लिए कोई भी अधिसूचना उस तारीख से 03 माह से अधिक पूर्व नहीं निकाली जायेगी जिस तारीख को सेवानिवृत्त होने वाले सदस्यों की पदावधि का अवसान होना है। जिला निर्वाचन अधिकारी ने अवगत कराया कि उत्तर प्रदेश विधान परिषद खण्ड शिक्षक निर्वाचन के लिए 30 सितम्बर को सार्वजनिक नोटिस जारी होगी, 15 अक्टूबर को समाचार पत्रों में नोटिस का प्रथम पुनर्प्रकाशन तथा 25 अक्टूबर को इसका द्वितीय पुनर्प्रकाशन, 06 नवम्बर को आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि, 25 नवम्बर को आलेख्य प्रकाशन होगा। 25 नवम्बर से 10 दिसम्बर तक दावे और आपत्तियां ली जायेगी। 25 दिसम्बर तक दावे और आपत्तियों का निस्तारण किया जायेगा तथा 30 दिसम्बर को निर्वाचक नामावलियों का अंतिम प्रकाशन किया जायेगा।
जिला निर्वाचन अधिकारी ने उपस्थिति समस्त अधिकारियों को निर्देशित किया कि विधान परिषद की रिक्त हो रही शिक्षक सीटों के चुनाव के दृष्टिगत मतदाता सूची को शुद्ध होनी चाहिए और मतदाताओं की फोटो मानक के अनुरूप लगी होनी चाहिए। मतदाता बनने के लिए खण्ड स्नातक के लिए फार्म-18 तथा खण्ड शिक्षक के लिए फार्म-19 में आवेदन करने हेतु पहली बार ऑनलाइन पोर्टल की भी व्यवस्था की जा रही है। खण्ड स्नातक निर्वाचन के लिए 01 नवम्बर, 2025 अर्हता तिथि से मतदाता को 03 वर्ष पहले स्नातक होना चाहिए। उन्होंने बताया कि खण्ड शिक्षक निर्वाचन के लिए 01 नवम्बर, 2025 अर्हता तिथि से मतदाता को पिछले 06 वर्षो में कम से कम 03 वर्ष माध्यमिक स्तर या ऊपर के संस्थानों में शिक्षण कार्य किया हो, निर्वाचक नामावली में मतदाता बनाने के लिए अर्ह होगे। मतदेय स्थल बनाते समय मतदाताओं की संख्या, मतदेय स्थलों में सुविधाएं जिसमें पेयजल, शौचालय, विद्युत् आपूर्ति आदि की व्यवस्था हो। किसी भी मतदाता के पते से किसी भी मतदेय स्थल की दूरी 16 किलोमीटर ज्यादा न हो। उन्होंने कहा कि मतदाता बनने के लिए व्यक्तिगत रूप से या डाक द्वारा या किसी राजनैतिक दल, बीएलए, आरडब्लूए द्वारा ज्यादा संख्या में भेजे गये आवेदन पत्रों को स्वीकार नहीं किया जायेगा। साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत प्रमाण पत्रों का सत्यापन अवश्य करवाया जाए, मतदाता बनने के लिए प्रस्तुत किये गये दस्तावेजों, साक्ष्यों को सुरक्षित रखे जाए तथा सभी पात्र मतदाताओं का नाम मतदाता सूची में सम्मिलित हो, इसका विशेष ध्यान दिया जाए। इस अवसर पर अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0) वैभव शर्मा, अपर जिलाधिकारी (प्र0) अरूण कुमार सहित समस्त उप जिलाधिकारी आदि उपस्थित रहे।

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