बदायूं। आनर किलिंग के तीन आरोपियों को दोषी पाते हुए कोर्ट ने आजीवन कारावास का सजा सुनाई है। दोषियों में दंपति समेत उनका एक बेटा शामिल है। दोनों ने प्रेमी युगल की फावड़े से काटकर हत्या की थी। फैसला सुनाने के दौरान अपर सत्र न्यायाधीश फराह मतलूब ने दोषियों पर एक-एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है। आनर किलिंग से जुड़ी प्रेमी युगल की हत्या की सनसनीखेज वारदात बिल्सी थाना क्षेत्र में हुई थी। विशेष लोक अभियोजक संजीव गुप्ता ने बताया कि बिल्सी के परौली गांव निवासी सूरजपाल की ओर से दो जनवरी 2024 को दोहरे हत्याकांड का मुकदमा दर्ज किया गया था। इसके मुताबिक सूरजपाल घटना वाली सुबह लगभग चार बजे शोरगुल सुनकर जाग गए। गेट खोलकर देखा तो घर से कुछ दूर रहने वाला महेश, उसका बेटा अंकित व पत्नी भागवती अपने हाथों में फावड़े लिए खड़े थे। तीनों ने सूरजपाल के बेटे जयपाल उर्फ सचिन समेत महेश की बेटी नीतू की गर्दन काटकर हत्या कर दी थी। यह देख सूरजपाल ने घर का दरवाजा भीतर से बंद कर लिया। बाद में मौका पाकर थाने पहुंचे और पुलिस को सूचना दी। इस मामले में पुलिस ने तफ्तीश के बाद आरोपियों के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की। वहीं मामले में ट्रायल के बाद आज कोर्ट ने तीनों को दोषी पाते हुए यह सजा सुनाई है। जुर्माने की राशि जमा न करने पर दोषियों को छह-छह महीने का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। जुर्माने की राशि में से दो लाख रुपये मृतक जयपाल के माता-पिता को दिए जाएंगे।