बरेली । स्पेशल विशेष न्यायाधीश पाकसो एक्ट प्रथम ने एक अभियुक्त को संदेह का लाभ देकर ब इज्जत बरी कर दिया थाना फतेहगंज पश्चिमी से संबंधित मामला बताया गया अभियुक्त रोहित और छोटू को कोर्ट ने संध्या का लाभ देकर उसे दोष मुक्त कर दिया आरोपी पर एक किशोरी को अगवा कर ले जाकर उसके साथ बलात्कार करने का संगीत अपराध सन 2014 मे दर्ज हुआ था बताया जाता है कि कोर्ट ने उसे इस बिना पर दोष मुक्त कर दिया कि गवाहों से जिरह में उसके विद्वान अधिवक्ता शशि वाला एडवोकेट ने कड़ी मेहनत कर गवाहों से जिरह की और जिरह में कानूनी दांव पेच उलझे गवाहो ने सही बयान बाजी नहीं की जिसका लाभ अभियुक्त को मिलते हुए महिला काविल अधिवक्ता के बहस कथन पर न्यायालय ने अभियुक्त को दोष मुक्त कर दिया। अभियुक्त रोहित छोटू के विरूद्ध सन 2014 में पश्चिमी के रहने वाले मुन्ना लाल ने मुकदमा दर्ज कराया था।