बीडीए ने की दो अवैध कालोनी परध्वस्तीकरण की कार्यवाही
बरेली । प्राधिकरण की प्रवर्तन टीम द्वारा बदायूॅ रोड थाना सुभाषनगर में 2 अवैध कालोनियों के विरूद्व की गयी ध्वस्तीकरण की कार्यवाही जिसमें अश्वनी गुप्ता आदि द्वारा बदायॅू रोड थाना सुभाषनगर में लगभग 10 बीघा क्षेत्रफल में बिना विकास प्राधिकरण की स्वीकृति के सड़क, भूखण्डों का चिन्हांकन, मिट्टी भराई आदि का कार्य करते हुए अवैध कालोनी का निर्माण, विकास कार्य कराया जा रहा था। रामवीर आदि द्वारा बदायॅू रोड थाना सुभाषनगर में लगभग 8 बीघा क्षेत्रफल में बिना विकास प्राधिकरण की स्वीकृति के सड़क, नाली, भूखण्डों का चिन्हांकन आदि का कार्य करते हुए अवैध कालोनी का निर्माण, विकास कार्य कराया जा रहा था।

उक्त अवैध कालोनियों के विरूद्ध उप्र नगर योजना एवं विकास अधिनियम-1973 की सुंसगत धाराओं के अन्तर्गत कार्यवाही करते हुए प्राधिकरण के अवर अभियन्तागण अजीत साहनी, सीताराम, रमन अग्रवाल एवं सहायक अभियन्ता सुनील कुमार आदि एवं प्रवर्तन टीम के द्वारा 2 अवैध कालोनियों के विरूद्व ध्वस्तीकरण की कार्यवाही की गयी। सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि उ0प्र0 नगर योजना एवं विकास अधिनियम-1973 के प्राविधानों के अन्तर्गत किसी भी व्यक्ति द्वारा निर्माण/प्लाटिंग करने से पूर्व बरेली विकास प्राधिकरण से मानचित्र स्वीकृत कराना अनिवार्य है। बिना मानचित्र स्वीकृत कराये प्लाटिंग करना या भवन निर्माण करना पूरी तरह से अवैध है। बिना मानचित्र स्वीकृत कराये किये गये विकास/निर्माण का ध्वस्तीकरण प्राधिकरण द्वारा किया जा सकता है इसके लिए भवन/भूखण्ड के क्रेताओं को सलाह दी जाती है कि भविष्य में किसी भी परेशानी से बचने के लिए भवन/भूखण्ड क्रय करने से पूर्व उसकी मानचित्र स्वीकृति सम्बन्धी जानकारी प्राधिकरण से अवश्य प्राप्त कर लें तथा मानचित्र स्वीकृत न होने की स्थिति में खरीदारी से बचने की सलाह दी जाती है। अन्यथा की दशा में प्राधिकरण द्वारा उ0प्र0 नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम-1973 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत प्रभावी कार्यवाही की जायेगी, जिसका समस्त उत्तरदायित्व निर्माणकर्ताओं का स्वयं का होगा।













































































