बरेली। थाना मीरगंज क्षेत्र में टीवी दिखाने के बहाने घर बुलाकर सात साल की नाबालिग बच्ची से रेप करने वाले कथित किन्नर को कोर्ट ने 20 साल की सजा सुनाई है। वहीं आरोपी को 12 हजार रुपये का दंड भी भरना होगा। कोर्ट से इंसाफ मिलने के बाद पीड़ित परिवार ने खुशी जताई। मीरगंज क्षेत्र के इस्लामियां स्कूल निवासी फरीन किन्नर पुत्र जमील अहमद ने मार्च 2022 में कस्बे की ही एक सात साल की नाबालिग बच्ची को टीवी दिखाने घर बुलाया और उसके साथ रेप किया। उसके बाद बच्ची को पूरी तरह से डरा-धमका दिया था कि अगर घटना की जानकारी किसी को हुई तो जान से मार देगा। बच्ची से आपबीती अपनी मां को बताई उसके बाद बच्ची की मां ने आरोपी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई थी। कोर्ट ने आरोपी किन्नर फरीन को 20 साल की सजा सुनाई है। इसके साथ ही आरोपी को एक साल की बढ़ती सजा और 12 हजार रुपये जुर्माना भरना होगा। पीड़ित परिवार को दो साल बाद इंसाफ मिला। इसके बाद परिवार में खुशी है। आरोपी किन्नर को सजा दिलाने में एसपी सिटी मानुष पारीक, कोर्ट के विषेश अभियोजक राजीव कुमार, विवेचक दयाशंकर, हेड कांस्टेबल राजीव कुमार, कांस्टेबल राहुल गोस्वामी और महिला कांस्टेबल रीता सिंह शामिल हैं।