बदायूँ में अपहरण व हत्या कर युवक की लाश घर मे दफन करने वाले दम्पत्ति को उम्रकैद की सजा

बदायूं। में युवक की हत्या कर लाश को जमीन में दबाने के मामले में नामजद दंपति को दोषी पाते हुए अदालत ने उम्रकैद की सजा सुनाई है। फैसला सुनाते वक्त अदालत ने दोषियों पर 25-25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
मामला साल 2019 का है। बिसौली कोतवाली क्षेत्र के गांव निजामुद्दीनपुर शाह निवासी अवनीश गुप्ता गल्ला व्यापारी हैं। उनका छोटा बेटा विवेक (18) 11 अगस्त 2019 की शाम दूध लेने घर से निकला लेकिन इसके बाद अवनीश का कोई पता नहीं लगा। शुरूआत में पुलिस ने गुमशुदगी दर्ज की। जबकि इसके बाद यह मुकदमा छह सितंबर को अपहरण की धाराओं में तरमीम कर लिया गया। इधर, पुलिस शुरूआत में तो इस घटनाक्रम को संदिग्ध मान रही थी लेकिन परिजनों ने अफसरों से शिकायत की। काफी पैरवी के बाद पुलिस ने परिजनों के शक के आधार पर उनके पड़ोसी विशेष ठाकुर उर्फ बंपी को कस्टडी में लेकर पूछताछ की। बंपी ट्रक ड्राइवर था। हालांकि कोई सुराग न मिलने पर बंपी को छोड़ दिया गया। जबकि इसके बाद परिवार वालों को फिरौती की चिट्ठियां आने लगीं। कभी तीन लाख की डिमांड हुई तो कभी 15 लाख फिरौती का पर्चा भेजा गया। लाश दफनाकर कराया था पक्का फर्श दरअसल, बंपी ने युवक की हत्या कर उसकी लाश को अपने घर में दफना दिया था। ऊपर से पक्का फर्श भी कर दिया था। पुलिस ने फर्श खोदकर विवेक का कंकाल व कपड़े बरामद किए।

हालांकि तब तक बंपी कर्नाटक भाग चुका था। बाद में उसकी गिरफ्तारी की गई।पिता ने घोषित किया था एक लाख का इनाम इधर, विवेक के पिता ने बेटे की सकुशल बरामदगी पर एक लाख रुपये का इनाम भी घोषित किया था। इसके पंफलेट भी छपवाकर जगह-जगह बंटवाए तो पोस्टर भी लगवाए थे। अब कोर्ट ने सुनाया फैसला न्यायालय विशेष न्यायाधीश (दस्यु प्रभावित क्षेत्र) ने इस मामले में बंपी समेत उसकी पत्नी सपना को दोषी पाते हुए उम्रकैद समेत जुर्माना की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा न करने पर दोषियों को एक-एक महीने का कारावास और भुगतना होगा। डीजीपी के आपरेशन कंविक्शन के तहत पुलिस ने इस मामले में भरपूर पैरवी भी की थी। पुलिस की मानीटरिंग सेल ने कोर्ट के आदेश पर इस मामले में समय पर गवाहों के बयान दर्ज कराए और अन्य साक्ष्य भी पेश किए। अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी लोक अभियोजक राजेश बाबू शर्मा ने की।

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