पूर्व विधायक सुल्तान बेग के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी
बरेल। समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक सुल्तान बेग के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किए हैं। सपा के पूर्व विधायक ने 2022 के विधानसभा चुनाव के दौरान आचार संहिता का उलंघन करते हुए बिना अनुमति के पार्टी कार्यालय पर जनसभा की थी।जिसके बाद पुलिस की तरफ से थाने में एफआईआर दर्ज कराई गई। बाद में पुलिस ने पूर्व विधायक के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दी। कोर्ट में हाजिर न होने पर आज एमपी एमएलए कोर्ट ने पूर्व विधायक सुल्तान बेग के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किए हैं।बरेली में 2022 के विधानसभा चुनाव के दौरान उड़नदस्ता प्रभारी मोहम्मद आसिम ने 28 जनवरी 2022 में कोतवाली में एफआईआर कराई। जिसमें कहा कि उन्हें सोशल मीडिया से पता चला कि समाजवादी पार्टी के कार्यालय पर बिना अनुमति के जनसभा हुई है। मौके पर जाने पर पता चला कि 26 व 27 जनवरी 2022 को सपा कार्यालय में सभा हुई थी।मीरगंज के पूर्व विधायक ने की जनसभसभा का आयोजन मीरगंज के सपा से पूर्व विधायक सुल्तान बेग की तरफ से किया गया था। इसमें आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन किया। सुल्तान बेग की तरफ से अदालत में मुकदमे को शासन द्वारा जारी गजट के आधार पर खत्म करने की याचना डाली गई। इस मामले में विशेष लोक अभियोजक अचिन्त्य द्विवेदी की तरफ से आपत्ति जताते हुए कहा कि उक्त मुकदमा कोविड काल समाप्त होने के बाद 2022 में कायम किया गया है। साथ ही वाद की वापसी का अधिकार शासन को है। पूर्व विधायक कोर्ट में तारीख पर हाजिर नहीं हो रहे थे, जिसके कारण कोर्ट ने गैर जमानती वारंट जारी किया है।
