बदायूँ। जिला आबकारी अधिकारी राजेश कुमार तिवारी ने जिला मजिस्टेªट मनोज कुमार के आदेश के क्रम में अवगत कराया है कि लोकसभा सामान्य निर्वाचन-2024 को सकुशल सम्पन्न कराये जाने हेतु जनपद बदायूँ में मतगणना 04 जून 2024 को है इस दिन प्रातः काल से रात्रि 10ः00 बजे तक आबकारी दुकानों की बन्दी एवं मादक वस्तुओं के उपभोग को प्रतिबन्धित/नियंत्रित करने हेतु निर्देशित किया गया है। उन्होंने बताया कि इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम-1951 की धारा 135 (ग) के खण्ड-(एक) में यथा उपबन्धित प्राविधानों को पूर्ण कराने के लिए संयुक्त प्रान्त आबकारी अधिनियम 1910 की धारा-59 के अन्र्तगत प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए जिला मजिस्टेªट के आदेश के द्वारा लोक सभा सामान्य निर्वाचन-2024 में जनपद बदायूँ में मतगणना 04 जून 2024 को प्रातः काल से रात्रि 10ः00 बजे तक आबकारी दुकानों यथा देशी मदिरा, विदेशी मदिरा, बीयर, मॉडल शाप, बार व भांग की समस्त थोक व फुटकर बिक्री की दुकानों को पूर्णतया बन्द रखने तथा शुष्क दिवस (ड्राई डे) घोषित किया गया है।उन्होंने निर्देश दिए कि इस आदेश का कडाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये। इस बन्दी के लिए संबन्धित अनुज्ञापियों को कोई प्रतिफल देय नहीं होगा।