खाद्य पदार्थो में मिलावट की पुष्टि, 21 वादों में रू0 15,55,000 के अर्थदण्ड अधिरोपित

WhatsApp-Image-2024-04-08-at-8.57.27-PM-2-1
WhatsAppImage2026-02-15at42216PM1
previous arrow
next arrow

बदायूँ। खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन के सहायुक्त खाद्य द्वितीय सी0एल0 यादव ने बताया कि खाद्य सुरक्षा अधिकारियों द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के अन्तर्गत खाद्य पदार्थो के नमूने संग्रहित कर जाॅच हेतु खाद्य विश्लेषक प्रयोगशाला प्रेषित किये गये थे, जाॅच के पश्चात खाद्य पदार्थो में मिलावट की पुष्टि खाद्य विश्लेषक द्वारा की गयी। माह मार्च 2024 व अप्रैल 2024 में 21 वादों में रू0 15,55,000 (पन्द्रह लाख पचपन हजार रू0) के अर्थदण्ड अधिरोपित किया गया। उन्होंने बताया कि खाद्य सुरक्षा अधिकारियों द्वारा रिपोर्ट प्राप्त करने के उपरान्त अपर जिलाधिकारी (प्रशासन)/न्याय निर्णायक अधिकारी, बदायूॅ के न्यायालय में वाद प्रस्तुत किया गया था। अपर जिलाधिकारी (प्रशासन)/न्याय निर्णायक अधिकारी रेनू सिंह जनपद बदायूॅ द्वारा सम्यक विचारोपरान्त माह मार्च 2024 व अप्रैल 2024 में 21 वादों में रू0 15,55,000 (पन्द्रह लाख पचपन हजार रू0) के अर्थदण्ड अधिरोपित किया गया। अर्थदण्ड समय से न जमा करने पर आर0सी0 के माध्यम से वसूली की जायेगी।

ReferralCodeLLVR11
previous arrow
next arrow
WhatsAppImage2023-12-28at122820
previous arrow
next arrow
WhatsAppImage2024-06-13at122213
previous arrow
next arrow
WhatsAppImage2024-10-20at41111PM1
previous arrow
next arrow
WhatsAppImage2023-04-17at53854PM4
previous arrow
next arrow

You may have missed

Home
Live TV
VIDEO NEWS
Verified by MonsterInsights