प्रचार सामग्री में एमसीसी के उल्लंघन पर होगी कार्यवाही

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बदायूँ। जिला निर्वाचन अधिकारी मनोज कुमार ने सोमवार को कलेक्ट्रेट  स्थित सभाकक्ष में लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 के परिपेक्ष्य में प्रिंटिंग प्रेस स्वामियों के साथ आहूत बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा कि वह आदर्श आचार संहिता का अनुपालन स्वयं भी करें व दूसरों से भी करवाएं। किसी भी सूरत में प्रचार सामग्री में आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन ना हो। उन्होंने कहा कि नामांकन के समय प्रत्याशी द्वारा किया गया खर्च व्यय उसके व्यय खाते में भी जोड़ा जाएगा। जिला निर्वाचन अधिकारी मनोज कुमार ने आदर्श आचार संहिता व व्यय अनुवीक्षण में सहयोग करने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि कोई भी प्रिंटिंग प्रेस स्वामी बिना प्रकाशक के घोषणा पत्र के कोई भी चुनाव प्रचार सामग्री प्रकाशित न करें अन्यथा संबंधित के विरुद्ध लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की सुसंगत धाराओं में कार्यवाही की जाएगी, जिसके लिए वह स्वयं जिम्मेदार होंगे। जिलाधिकारी ने कहा कि ऐसी कोई भी सामग्री मुद्रित या प्रकाशित नहीं की जाएगी जिससे आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन होता हो। जैसे किसी पर व्यक्तिगत टिप्पणी करना, धार्मिक भावनाओं को भड़काना आदि है। उन्होंने कहा कि प्रकाशित सामग्री के साथ यह भी सूचना प्रिंटिंग प्रेस स्वामी देंगे कि कितनी सामग्री प्रकाशित हुई व उसका कितना मूल्य है। उन्होंने कहा कि सभी मुद्रक व प्रकाशक यह सुनिश्चित करेंगे कि निर्वाचन से संबंधित प्रचार सामग्री जिसका मुद्रण कराया जा रहा है उसमें प्रकाशक व मुद्रक का नाम, पता तथा कितनी संख्या में सामग्री प्रकाशित की जा रही है यह स्पष्ट रूप से अंकित कराया जाएगा। अपर जिलाधिकारी वि0रा0-उप जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ0 वैभव शर्मा ने कहा कि कोई भी व्यक्ति कोई भी चुनाव प्रचार सामग्री जैसे पम्फप्लेट, बैनर, स्टीकर आदि का नाम ना मुद्रण करेगा और ना ही मुद्रण करवाएगा, जब तक कि प्रकाशक अपने द्वारा हस्ताक्षरित तथा व्यक्तिगत रूप से उसे जानने वाले दो व्यक्तियों द्वारा अनुप्रमाणित घोषणापत्र दो प्रतियों में मुद्रक को उपलब्ध ना करा दे। उन्होंने कहा कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 127 (‘क’ व ‘ख’) का सभी प्रिंटिंग प्रेस स्वामी अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित कराएं।इस अवसर पर सम्बंधित अधिकारी एवं प्रिंटिंग प्रेस स्वामी मौजूद रहे।

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