बदायूं।अपर जिला मजिस्ट्रेट (प्र0) ऋतु पुनिया ने आदेश जारी किए है कि त्रिस्तरीय पंचायत सामान्य निर्वाचन 2021 हेतु अधिसूचना निर्गत की जा चुकी है। त्रिस्तरीय पंचायत सामान्य निर्वाचन-2021 को सकुशल एवं शांतिपूर्वक सम्पन्न कराये जाने हेतु जनपद की सीमा में धारा 144 दण्ड प्रक्रिया संहिता तत्काल प्रभाव से लागू की गयी है। त्रिस्तरीय सामान्य पंचायत चुनाव-2021 के दृष्टिगत कोविड-19 के प्रसार को देखते हुये पंचायत चुनाव को अत्यन्त सावधानी के साथ सम्पन्न कराने के निर्देश दिये गये है तथा निर्देशित किया गया है कि त्रिस्तरीय सामान्य पंचायत के चुनाव प्रचार हेतु आयोजित किये जाने वाले सार्वजनिक प्रचार-प्रसार कार्यक्रम तथा सार्वजनिक सभा हेतु किसी भी गांव में 05 व्यक्तियों से ज्यादा एक जगह इकटठा न हों। कोविड -19 को देखते हुये सार्वजनिक भोज आदि की व्यवस्था न की जाए, जिससे कोविड प्रसार की संभावना हो। यदि इन आदेशों का उल्लंघन किसी व्यक्त्ति या संस्था द्वारा किया जाता है तो सम्बन्धित व्यक्ति एवं संस्था के विरूद्ध वैद्यानिक कार्यवाही की जाएगी।