पुराने सिनेमाघरों को तोड़कर काम्प्लेक्स बनाने के लिए राज्यकर की एनओसी अनिवार्य

download-8-3
WhatsAppImage2026-02-15at42216PM1
previous arrow
next arrow

लखनऊ। राज्य कर विभाग ने पुराने सिनेमाघरों की जगह मॉल बनाए जाने की अनुमति के साथ एक नियम जोड़ दिया है। ऐसे प्रत्येक सिनेमाघर मालिक को राज्य कर विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र लेना होगा। साथ ही शहर की महायोजना के अनुसार निर्माण की अनुमति संबंधित विभाग देगा। नवंबर में राज्य सरकार ने बंद पड़े सिनेमाघरों को बहुमंजिला कॉम्प्लेक्स में तब्दील करने की अनुमति दे दी थी। प्रदेश में करीब 800 सिंगल स्क्रीन सिनेमाघर बंद हो चुके हैं और लगभग 150 बंद होने के कगार पर हैं। सिंगल स्क्रीन सिनेमाघर अधिकांशत: शहर के पुराने सघन इलाकों में स्थित है। अब ऐसे सिनेमा हॉल की जमीन पर मास्टर प्लान में निर्धारित भू उपयोग के आधार पर बहुमंजिला कॉम्प्लेक्स बनाया जा सकेगा। नक्शा पास करने से पहले राज्य कर वभभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र लेना होगा। ये फैसला इसलिए लिया गया क्योंकि सिनेमाघरों के बंद होने के बावजूद जमीन का इस्तेमाल नहीं हो पा रहा था। खरबों की जमीन बेकार पड़ी थी। जिससे कारोबारी के साथ-साथ सरकार को राजस्व का नुकसान हो रहा था। गुरुवार देर शाम अपर मुख्य सचिव नितिन रमेश गोकर्ण ने राज्य कर आयुक्त और सभी विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरणों को पत्र लिखकर बंद सिनेमाघरों को तोड़ने की अनुमति देने के निर्देश जारी कर दिए। सिनेमाघर तोड़ने से पहले राज्य कर अधिकारी ‘नो ड्यूज सर्टिफिकेट’ और एनओसी देंगे। एनओसी मिलने के बाद ही पुराने सिनेमाघरों को तोड़कर नए भवन में तब्दील किया जा सकेगा।

ReferralCodeLLVR11
previous arrow
next arrow
WhatsAppImage2023-12-28at122820
previous arrow
next arrow
WhatsAppImage2024-06-13at122213
previous arrow
next arrow
WhatsAppImage2024-10-20at41111PM1
previous arrow
next arrow
WhatsAppImage2023-04-17at53854PM4
previous arrow
next arrow

You may have missed

Home
Live TV
VIDEO NEWS
Verified by MonsterInsights