कोर्ट ने जान से मारने की नीयत से फायर करने वाले तीन अभियुक्तों को 06 वर्ष के कठिन कारावास की सजा सुनाई

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बदायूँ। थाना कादरचौक में पंजीकृत धारा 307/149/147/148 एक्ट बनाम दयाराम निवासी नगला वधिक थाना साहबर कासगंज प्रेमपाल निवासी सुभाषनगर थाना अभापुर कासगंज नेत्रपाल निवासी उदयपुर कला थाना डिबाई बुलन्दशहर की विवेचना उप निरीक्षक हरेन्द्र कुमार तौमर थाना कादरचौक द्वारा गयी। साक्ष्य संकलन की कार्यवाही करते हुए प्राप्त साक्ष्यों एवं गवाहों के बयान के आधार पर विवेचक द्वारा विवेचना की कार्यवाही पूर्ण करते हुए न्यायालय आरोप पत्र प्रेषित किया गया था। अभियान “ऑपरेशन कन्विक्शन” के अन्तर्गत चिन्हित करते हुए अभियोजन विभाग से समन्वय करके समयबद्ध रुप से मॉनीटरिंग सेल जनपद बदायूं व पैरोकार थाना कादरचौक कांस्टेबल सौरभ कुमार द्वारा न्यायालय में सशक्त पैरवी कर अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न कराई गयी। न्यायालय जनपद द्वारा दोषसिद्ध अभियुक्तगण दयाराम,प्रेमपाल व नेत्रपाल को अंतर्गत धारा 147 के अपराध के लिए 1 वर्ष व धारा 148 भादवि के लिए 1 वर्ष तथा धारा 307/149 के अन्तर्गत 6 वर्ष के कठिन कारावास के दण्ड तथा 5000/- रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

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