दुकानों, ढावों की छापेमारी में कार्यरत 04 बालक/किशोर श्रमिक मुक्त

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बदायूँ । जिलाधिकारी मनोज कुमार एवं पुलिस अधीक्षक ग्रामीण अजय प्रताप के निर्देश पर नगर पालिका परिषद उझानी में विभिन्न स्थानों पर दुकानों, ढावों में छापे मारकर कार्यरत 04 बालक/किशोर श्रमिक मुक्त कराये गये एवं 01 बालक/किशोर बाल श्रमिक चिन्हित किया गया। बाल श्रमिकों को मुक्त कराकर बाल कल्याण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया तथा मुख्य चिकित्सा अधिकारी के यहां स्वास्थ्य व आयु परीक्षण कराया गया। बालक/किशोर श्रमिकों को नियोजित करने बाले सेवायोजकों के विरूद्ध नोटिस जारी किये गए। बालक/किशोर श्रमिकों से कार्य कराने वाले सेवायोजकों के विरूद्ध जनपद में अभियान नियमित रूप से चलाया जाता है तथा दोषी पाये जाने वाले सेवायोजकों के विरूद्ध कड़ी कार्यवाही की जा रही है। 14 बर्ष से कम उम्र के बच्चों से कार्य लेने वाले सेवायोजकों को दोषी पाये जाने पर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय से रू0-20000/- से लेकर रू0-50000/- तक का जुर्माना या 02 वर्ष तक की सजा या दोनों से दण्डित किया जा सकता है।

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सभी सेवायोजकों से अनुरोध है, कि 18 वर्ष से कम उम्र के किशोरों/बालकों को कार्य में नियोजित न करें, इससे न केवल उनके साथ दुर्घटना आदि की सम्भावना वनी रहती है, बल्कि उनके स्वास्थ्य व शिक्षा आदि पर इसका बुरा प्रभाव पड़ता है। विशेष अभियान में टीम का नेतृत्व सहायक श्रमायुक्त अजीत कुमार कनौजिया, श्रम प्रवर्तन अधिकारी सतेन्द्र कुमार मिश्र ने किया। इस अवसर पर टीम के साथ श्रम विभाग से विचित्र कुमार सक्सेना वरिष्ठ सहायक,रूबेस यादव, मुकेश कुमार एवं एंटी ह्यूमन ट्रेफिकिंग यूनिट के प्रभारी विनोद कुमार वर्धन, चाइल्ड लाइन से कमल शर्मा आदि मौजूद रहे।

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