बदायूं। डा॰ देवेन्द्र सिह फौजदार, प्रभारी सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण/सिविल जज (सी॰डि॰) ने अवगत कराया है कि उ॰प्र॰ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ एवं जनपद न्यायाधीश/अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्र्राधिकरण, बदायूँ के द्वारा दिये गये निर्देशों के तत्क्रम में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बदायूँ द्वारा दिनांक 03.04.2021 शनिवार को कार्य-दिवस में भोजनावकाश के उपरान्त जनपद में नियमित लोक-अदालत का आयोजन माननीय जनपद न्यायाधीश/अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बदायूँ की अध्यक्षता में किया जाना सुनिश्चित किया गया है। उक्त लोक-अदालत का आयोजन पीठासीन अधिकारी, न्यायालय मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण, बदायूँ एवं प्रधान न्यायाधीश कुटुम्ब न्यायालय, बदायूँ तथा माननीय अपर प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, बदायूँ तथा जनपद न्यायालय परिसर बदायूँ में स्थित सभी न्यायालयांे में किया जायेगा, उक्त-लोक-अदालत में भरण पोषण वादों वैवाहिक वादों पारिवारिक वादों, मोटर दुर्घटना प्रतिकर वादों, फौजदारी, दीवानी उत्तराधिकार अधिनियम, विद्युत अधिनियम, मोटर वाहन एक्ट, धारा 138 एन.आई.एक्ट के वादों आदि अन्य प्रकार के वादों का निस्तारण आपसी सुलह समझौते के आधार पर किया जायेगा। इस सन्दर्भ में जनपद में निवास कर रहे सभी जन सामान्य एवं वादकारीगण तथा सभी विद्धान अधिवक्तागण से अपेक्षा है कि उक्त लोक-अदालत में अपने-अपने अधिक से अधिक वादों को निस्तारण हेतु सम्बन्धित न्यायालयों में नियत करायें एवं उनको अपने-अपने स्तर से निस्तारित करवाने के प्रयास करें ताकि आप सभी के सहयोग से उक्त लोक अदालत को अधिक से अधिक वादों को निस्तारित करवाकर सफल बनाया जा सके।