बदायूं। (विधि संवाददाता सुधीर कश्यप) धारा 144 उल्लंघन ब मारपीट के मामले में गुरुवार को बिसौली विधायक आशुतोष मौर्य ब रचित गुप्ता ने सिविल जज सीनियर डिवीजन की कोर्ट में आत्मसमर्पण किया कोर्ट ने दोनों आरोपियों को देर शाम 25- 25 हजार रुपए हैसियत के दो दो जमानती दाखिल करने पर रिहा कर दिया गया। साल 2022 में बिसौली विधायक आशुतोष मौर्य व रचित गुप्ता के खिलाफ सिविल लाइन थाने में मुकदमा पंजीकृत हुआ था थाना सिविल लाइन पुलिस द्वारा मामले में चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की गई गुरुवार को इस मामले में बिसौली विधायक आशुतोष मौर्या पर रचित गुप्ता ने सिविल जज सीनियर डिवीजन बदायूं की कोर्ट में स्वयं को सरेंडर किया मामले में 7 साल से कम की सजा का हवाला देते हुए कोर्ट से दोनों आरोपियों को जमानत मिल गई दोनों आरोपी 25-25 हजार रुपए हैसियत के दो दो जमानती दाखिल करने पर देर शाम रिहा हो गये।