रोडवेज परिसर में रात को बस खड़ी करने पर लगेगा जुर्माना

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गोरखपुर। रोडवेज बस डिपो परिसर में बस खड़ी करने वाले चालकों को अब जुर्माना भरना पड़ेगा। परिवहन निगम ने पार्किंग शुल्क के नाम पर 100 से 300 रुपये तक जुर्माना निर्धारित कर दिया है। इस नई व्यवस्था का कड़ाई से अनुपालन कराने के लिए क्षेत्रीय प्रबंधक पीके तिवारी ने समस्त सहायक क्षेत्रीय प्रबंधकों को निर्देशित कर दिया है। दरअसल, निगम और अनुबंधित बसों के चालक रात के समय डिपो परिसर में ही बसों को खड़ी कर देते हैं। सुबह धुलाई और सफाई करने लगते हैं। ऐसे में परिसर में गंदगी तो फैलती ही है, जाम स्थिति भी बन जाती है। हालांकि, रात के समय निगम के बसों की पार्किंग के लिए वर्कशाप (कार्यशाला) में परिसर निर्धारित है। लेकिन चालक डिपो परिसर में ही बस खड़ी करते हैं। अनुबंधित बसों के लिए डिपाे परिसर के पास ही अलग से पार्किंग स्थल की व्यवस्था होनी चाहिए। लेकिन गोरखपुर में अलग से पार्किंग स्थल नहीं होने से चालक डिपो परिसर में ही बसें खड़ी करते हैं।

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ट्रकों, ट्रैक्टर-ट्रालियों पर चस्पा होंगे रिफ्लेक्टर

कोहरे में मार्ग दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए चीनी मिलों व मंडियों में खड़े ट्रकों व ट्रैक्टर-ट्रालियों पर अभियान चलाकर रिफ्लेक्टर लगाए जाएंगे। शासन के दिशा-निर्देश पर परिवहन अधिकारियों ने शुक्रवार से ही रिफ्लेक्टर लगाने की शुरुआत कर दी। बिना रिफ्लेक्टर लगे 18 वाहनों का चालान भी किया। सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन) श्याम लाल के अनुसार 19 से 23 दिसंबर तक अभियान चलेगा। अभियान के तहत रिफ्लेक्टर लगाने के लिए चीनी मिलें व मंडी चिन्हित कर ली गई हैं। 19 को पिपराइच चीनी मिल, 20 को सरैया डिस्टिलरी, 21 को नवीन मंडी ट्रांसपोर्ट नगर, 22 को मंडी समिति चौरीचौरा तथा 23 को मंडी समिति सहजनवां में अभियान चलाकर वाहनों पर रिफ्लेक्टर लगाए जाएंगे। साथ ही चालकों को यातायात के नियमों के प्रति जागरूक भी किया जाएगा। वाहनों पर रिफ्लेक्टर अनिवार्य होता है। बिना रिफ्लेक्टर के पकड़े जाने पर कार्रवाई होती है।

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