रिटायर्ड दरोगा ब सिपाही की डकैती कोर्ट से जमानत खारिज

शुक्रवार को अंतरिम जमानत हुई थी खारिज दरोगा व सिपाही गए थे जेल
60 हजार रूपये लूटने ब 20 बकरी, 2 बोरी गेहूं एक पंपसेट जलाने का आरोप
-, मामले में 8 साल से चल रहे थे गैरहाजिर
( विधि संवाददाता सुधीर कश्यप)
बदायू। विशेष न्यायालय डकैती कोर्ट के प्रभारी न्यायाधीश दीपक यादव कि कोर्ट से लूटपाट आगजनी के मामले में आरोपी दरोगा व सिपाही की जमानत खारिज हो गई है इससे पहले शुक्रवार को दोनों आरोपियों की अंतरिम जमानत भी खारिज हुई थी दोनों आरोपी लगभग 8 साल से कोर्ट से गैरहाजिर चल रहे थे उनकी गिरफ्तारी को लेकर कई बार पुलिस के उच्च अधिकारियों को कोर्ट द्वारा चेतावनी भरे पत्र जारी किए गए थे
थाना कादरचौक के गांव खिरिया बाकरपुर निवासी चंद्रपाल पुत्र मैकूलाल के मुताबिक 12 मार्च 2010 की रात तत्कालीन थाना कादरचौक में तैनात दरोगा जयप्रकाश भारद्वाज, कांस्टेबल महिपाल, कांस्टेबल पूरनलाल ब तीन अज्ञात सिपाही तलाशी के नाम पर गांव वालों को कहने पर जबरन उसके घर में घुस आए तलाशी के दौरान उन्होंने बक्से का ताला तोड़कर उसमें रखे 60 हजार रूपये, 1 जोड़ी सोने के कुंडल लूट लिये और उसके घर में आग लगा दी आगजनी मे उसके 2 बोरी गेहूं, 20 बकरियां ब एक पंपसेट जलकर राख हो गया इस मामले में पुलिस ने रिपोर्ट नहीं लिखी कोर्ट के आदेश के बाद थाना कादरचौक पुलिस ने रिपोर्ट तो लिखी लेकिन मामले में आरोपियों को क्लीन चिट देते हुए 25 फरवरी 2012 को मामले में एफआर लगाकर कोर्ट में दाखिल कर दी बादी चंद्रपाल ने पुलिस द्वारा दाखिल एफआर पर प्रोटेस्ट किया तब तत्कालीन डकैती कोर्ट के जज पंकज कुमार अग्रवाल ने 7 सितंबर 2015 को घर में घुसकर लूटपाट और आगजनी करने के मामले में दरोगा जयप्रकाश भारद्वाज,कांस्टेबल महिपाल ,कांस्टेबल पूरनलाल को तलब किया था तब से लगातार आरोपियों के कोर्ट में हाजिर होने व गिरफ्तारी के संबंध मे वारंट आदि जारी होते रहे लेकिन आरोपी लगभग 8 साल से कोर्ट के आदेशों को नजरअंदाज कर रहे थे पुलिस के उच्च अधिकारियों को इस संबंध में कोर्ट द्वारा कार्रवाई करने की चेतावनी के बाद शुक्रवार को आरोपी जयप्रकाश भारद्वाज व कांस्टेबल महिपाल ने स्वयं को कोर्ट में सरेंडर किया शुक्रवार को प्रभारी डकैती कोर्ट के न्यायिक अधिकारी शारिक सिद्दीकी ने आरोपियों की अंतरिम जमानत खारिज कर 21 जनवरी शनिवार को नियमित जमानत की सुनवाई के लिए तारीख नियत की शनिवार को इस मामले में सुनवाई के बाद डकैती कोर्ट के प्रभारी जज दीपक यादव की कोर्ट से दोनों आरोपियों की जमानत खारिज हो गई है