18 से 28 दिसम्बर तक खाद्यान्न का वितरण होगा सम्पन्न

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बदायूँ। जिलाधिकारी कुमार प्रशान्त ने अवगत कराया है कि आयुक्त, खाद्य तथा रसद विभाग, उ0प्र0 जवाहर भवन, लखनऊ के पत्र सं0 5816/ आ0पू0रा0-कोरोना-विविध निर्देश/2020 दिनांक 15 दिसम्बर, 2020 द्वारा माह दिसम्बर, 2020 में दिनांक 18-12-2020 से 28-12-2020 के मध्य सम्पन्न होने वाले नियमित वितरण हेतु विस्तृृत दिशा निर्देश निर्गत किये गये है। अतः उक्तवत प्राप्त निर्देशों के क्रम में जनपद में माह दिसम्बर, 2020 में दिनांक 18-12-2020 से 28-12-2020 के मध्य सम्पन्न होने वाले नियमित आवश्यक वस्तुओं के वितरण हेतु निम्नवत निर्देश निर्गत किये जाते है:-
क- आवश्यक वस्तुओं का वितरण
1. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अन्तर्गत खाद्यान्न का नियमित वितरण दिसम्बर, 2020 माह की 18 तारीख से प्रारम्भ होकर 28 तारीख तक सम्पन्न होगा। वितरण के इस चक्र में दिनांक 18-12-2020 से 28-12-2020 के मध्य अन्त्योदय कार्डधारकों को प्रति कार्ड 35 कि0ग्रा0 खाद्यान्न (20 कि0ग्रा0 गेहॅू व 15 कि0ग्रा0 चावल) तथा पात्र गृहस्थी कार्डधारकों को प्रति यूनिट 05 कि0ग्रा0 खाद्यान्न (03 कि0ग्रा0 गेह व 02 कि0ग्रा0 चावल) वितरित किया जायेगा। दोनों प्रकार के राशन कार्डधारकों को देय गेहॅू का मूल्य रू0 2/- प्रति कि0ग्रा0 तथा चावल का मूल्य रू0 03/- प्रति कि0ग्रा0 होगा।
2. वितरण के दौरान पोर्टेबिलिटी के फलस्वरूप मध्यवर्ती चालान वितरण माह की दिनांक 22 से 25 तक जनरेट किये जा सकेंगे। वितरण की अन्तिम तिथि माह की 28 तारीख होगी, जिस दिन आधार प्रमाणीकरण के माध्यम से खाद्यान्न प्राप्त न कर सकने वाले उपभोक्ताओं हेतु मोबाईल ओ0टी0पी0 वेरीफिकेशन के माध्यम से वितरण सम्पन्न किया जा सकेगा।
3. वितरण की समाप्ति के पश्चात वितरण का आफलाईन डाटा सिस्टम इन्टीग्रेटर द्वारा 48 घण्टे के अन्दर एन0आई0सी0 को उपलब्ध कराया जायेगा और मैनुअल वितरण का डाटा जिला पूर्ति अधिकारी द्वारा 72 घण्टे के अन्तर्गत एन0आई0सी0 द्वारा इस सम्बन्ध में दी गई व्यवस्थान्तर्गत फीड किया जायेगा।
4. मोबाईल ओ0टी0पी0 वेरीफिकेशन के माध्यम से सम्पन्न होने वाले वितरण के समय कार्डधारक से आधार प्रमाणीकरण न होने का कारण तथा उसका/परिवार के किसी अन्य सदस्य का मोबाईल नम्बर संरक्षित किया जाएगा तथा पूर्ति निरीक्षक द्वारा उक्त मोबाईल नम्बर की पुष्टि सुनिश्चित करते हुए कार्डधारक के उक्त मोबाईल नम्बर को राशनकार्ड मैनेजमंेट सिस्टम में लाभार्थी के डाटाबेस में फीड कराया जाना सुनिश्चित किया जाएगा। उक्त मोबाईल नम्बर का प्रयोग मोबाईल ओ0टी0पी0 वेरीफिकेशन हेतु किया जाएगा।
5. प्रत्येक दशा में यह सुनिश्चित किया जाए कि कोई भी पात्र लाभार्थी खाद्यान्न प्राप्ति से वंचित न रहें।
ख- सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन –
1. सम्बन्धित उपजिलाधिकारी द्वारा अपने क्षेत्रान्र्तगत प्रत्येक उचितदर दुकान पर आवश्यक वसतुओं के वितरण का एक रोस्टर निर्धारित किया जाये ताकि उचितदर दुकानों पर भारी भीड ईकटठी न हो तथा सर्वर स्लो होने की स्थिति में उपभोक्ताओं को अनावश्यक देर तक प्रतीक्षा करने की असुविधा का सामना न करना पडे।
1. कोविड-19 महामारी के दृृष्टिगत ई-पाॅस से वितरण के समय प्रत्येक उचितदर दुकान पर सेनिटाईजर/साबुन/पानी रखा जाए और हस्तप्रक्षालन के उपरान्त ही ई-पाॅस मशीन का प्रयोग किया जाए।
2. उचितदर दुकानों पर टोकन सिस्टम लागू करते हुये सुनिश्चित किया जाए कि एक दुकान पर एक समय 05 से अधिक उपभोक्ता न रहें और सोशल डिस्टेंन्सिंग बनाये रखने के लिए दो उपभोक्ताओं के मध्य कम से कम 01 मीटर की दूरी रखी जाए।
ग- आवश्यक वस्तुओं के वितरण का सत्यापन-
गेहॅू व चावल के उपरोक्तानुसार वितरण के समय प्रत्येक दुकान पर अधोहस्ताक्षरी द्वारा नामित नोडल अधिकारी अनिवार्यतः उपस्थित रहें ताकि वे उक्त वितरण को प्रमाणित कर सकें।
उपरोक्त निर्देशों का प्रत्येक स्तर पर कडाई से अनुपालन सुनिश्चित कराया जाये।

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