बदायूं। महिला अस्पताल के डॉक्टर हाकिम सिंह की सामूहिक दुष्कर्म के एक अन्य मामले में जिला सत्र न्यायाधीश जफीर अहमद ने जमानत खारिज कर दी है। इससे पूर्व जिला सत्र न्यायाधीश ने 16 जनवरी 2021 को आरोपी डॉक्टर की दुष्कर्म के मामले जमानत खारिज की थी। बताते चलें बरेली निवासी एक महिला स्टाफ नर्स ने डॉ हाकिम सिंह के खिलाफ 156 (3) सीआरपीसी के तहत रिपोर्ट दर्ज करने को प्राप्त पत्र दिया था। सीजेएम ने पीड़ित महिला का प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुए हाकिम सिंह के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करने का आदेश दिया था। थाना सिविल लाइंस में हाकिम सिंह के खिलाफ 9 नवंबर 2020 को धोखाधड़ी जान से मारने की धमकी गाली गलौज और सामूहिक दुष्कर्म करने का मामला दर्ज किया गया। इसी बीच थाना कोतवाली में दर्ज अन्य दुष्कर्म के मामले में कोतवाली पुलिस ने आरोपी हाकिम सिंह को 26 नवंबर 2020 को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। वर्तमान सामूहिक दुष्कर्म के मामले में पीड़िता महिला स्टाफ नर्स के अनुसार वह बदायूं शहर के एक सरकारी हॉस्पिटल में नर्स थी। आरोपी डॉ हाकिम सिंह प्राइवेट अस्पताल में ऑन कॉल आते थे। पीड़िता नर्स ऑपरेशन थिएटर में आरोपी डॉक्टर का हाथ बंटाती थी। इसी जान पहचान के चलते दिसंबर 2014 में डॉक्टर ने पीड़िता महिला नर्स को फोन करके घर बुलाया। पीड़िता जब डॉक्टर के घर पहुंची तो बारिश हो रही थी। जिससे उसके पहने हुए कपड़े भीग गए थे। आरोपी डॉक्टर ने अपनी आदत के मुताबिक पीड़िता से कहा है कि अपने कपड़े बदल लो जब पीड़िता स्टाफ नर्स कपड़े बदल रही थी तब आरोपी डॉक्टर हाकिम सिंह ने उसकी वीडियो क्लिप बना ली। आरोपी डॉक्टर वीडियो क्लिप दिखा कर पीड़िता ब्लैकमेल करने लगा। आरोपी महिला स्टाफ नर्स से अक्सर दुष्कर्म करता रहा। कुछ दिन बाद डॉक्टर उसे जबरन संभल के बहजोई स्थित अपने अस्पताल में ले गया। आरोपी हाकिम सिंह ने बहजोई स्थित अपने हॉस्पिटल में भी पीड़ित महिला स्टाफ नर्स के साथ दुष्कर्म किया। डॉक्टर ने ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन मनोज को पीड़िता स्टाफ नर्स की वीडियो क्लिप शेयर कर दी। उसके बाद टेक्नीशियन मनोज ने भी उसके साथ दुष्कर्म किया और मनोज ने शादी का झूठा आश्वासन देकर उससे कोरे कागज और स्टांप पर हस्ताक्षर करा लिए। दूसरा आरोपी मनोज उसे घुमाने के बहाने मुरादाबाद, अलीगढ़, बरेली, नैनीताल, हरिद्वार, ऋषिकेश भी ले गया। आरोपी डॉ हाकिम सिंह और टेक्नीशियन मनोज ने पीड़ित महिला नर्स को नशे के इंजेक्शन देकर एक अन्य व्यक्ति से भी दुष्कर्म कराया। शुक्रवार को आरोपी डॉ हाकिम सिंह के जमानत प्रार्थना पत्र पर सुनवाई जिला सत्र न्यायाधीश जफीर अहमद ने की अभियोजन की ओर से प्रभारी डीजीसी अनिल सिंह राठौड़ और बचाव पक्ष के अधिवक्ता की दलीलों को सुनने के बाद आरोपी डॉ हाकिम सिंह की जमानत खारिज कर दी है।