बरेली। बरेली छावनी परिषद ने अनधिकृत निर्माण के खिलाफ सख्त रुख अपनाते हुए सदर बाजार क्षेत्र में दो परिसरों को सील कर दिया। यह कार्रवाई छावनी अधिनियम, 2006 की धारा 249 के अंतर्गत की गई। छावनी परिषद के अनुसार मकान संख्या 537-538, सदर बाजार तथा मकान संख्या 625-629 (बड़ी मस्जिद परिसर), सदर बाजार में बिना अनुमति निर्माण कार्य किए जाने की शिकायतें प्राप्त हुई थीं। संबंधित व्यक्तियों को पूर्व में नोटिस जारी कर निर्माण कार्य रोकने और अवैध निर्माण हटाने के निर्देश दिए गए थे। इसके बावजूद निर्माण गतिविधियां जारी रहने और संतोषजनक जवाब न मिलने पर मुख्य कार्यपालक अधिकारी डॉ. तनु जैन के आदेश पर दोनों परिसरों को सील कर दिया गया। सीलिंग की कार्रवाई सेनेटरी सुपरिंटेंडेंट मनोज तिवारी एवं अवर अभियंता (ई एंड एम) मनोज यादव के संयुक्त पर्यवेक्षण में संपन्न हुई। इस दौरान राजस्व निरीक्षक विकास चन्द्र गुप्ता, भूमि लिपिक अभिषेक सक्सेना, मार्केट इंस्पेक्टर मोहम्मद इसराइल सहित अन्य कर्मचारियों ने सहयोग किया। पूरी कार्रवाई की फोटोग्राफी एवं वीडियोग्राफी भी कराई गई। कार्यवाही को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए थाना कैंट सदर बाजार पुलिस द्वारा आवश्यक सुरक्षा व्यवस्था उपलब्ध कराई गई। छावनी परिषद ने पुलिस प्रशासन के सहयोग के लिए आभार व्यक्त किया। छावनी परिषद ने नागरिकों से अपील की है कि किसी भी भवन निर्माण, संशोधन अथवा विस्तार कार्य को शुरू करने से पहले सक्षम प्राधिकारी से आवश्यक स्वीकृति अवश्य प्राप्त करें। परिषद ने चेतावनी दी है कि भविष्य में अनधिकृत निर्माण पाए जाने पर छावनी अधिनियम, 2006 के तहत कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।