दिव्यांगजन शादी-विवाह प्रोत्साहन पुरस्कार योजना में करें आवेदन

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बदायूं, । जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी नेसर्वसाधारण को सूचित करते हुए बताया कि दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग द्वारा दिव्यांगजन शादी-विवाह प्रोत्साहन पुरस्कार योजना के अंतर्गत पात्र दम्पत्तियों को आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। इस योजना के तहत यदि दम्पत्ति में युवक दिव्यांग है तो उसे ₹15,000, युवती दिव्यांग होने की स्थिति में ₹20,000 तथा यदि दोनों ही दिव्यांग हैं तो ₹35,000 की धनराशि प्रोत्साहन स्वरूप उपलब्ध कराई जाती है।
इस योजना के लिए वही दम्पत्ति पात्र होंगे जिनका विवाह वित्तीय वर्ष 2026-27 अथवा गत वित्तीय वर्ष 2025-26, अर्थात 01 अप्रैल 2025 से वर्तमान तक संपन्न हुआ हो। विवाह के समय युवक की आयु 21 वर्ष से 45 वर्ष तथा युवती की आयु 18 वर्ष से 45 वर्ष के मध्य होना आवश्यक है। साथ ही मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा जारी न्यूनतम 40 प्रतिशत दिव्यांगता प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है और दम्पत्ति का कोई भी सदस्य आयकर दाता की श्रेणी में नहीं होना चाहिए।
योजना का लाभ प्राप्त करने के इच्छुक दम्पत्ति विभागीय वेबसाइट http://divyangjan.upsdc.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करते समय आवेदक को अपनी संयुक्त नवीनतम फोटो, सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी आय प्रमाण पत्र, जन्मतिथि अंकित आयु प्रमाण पत्र, दिव्यांगता प्रमाण पत्र तथा राष्ट्रीयकृत बैंक में संयुक्त खाता संबंधी विवरण अपलोड करना अनिवार्य होगा।
ऑनलाइन आवेदन करने के पश्चात आवेदन पत्र की हार्ड कॉपी समस्त संलग्नकों की छायाप्रतियों सहित जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी कार्यालय, कक्ष संख्या 103, विकास भवन, बदायूं में जमा करना अनिवार्य होगा।
अतः जनपद के समस्त पात्र दम्पत्तियों से अपील की जाती है कि वे इस योजना का अधिकतम लाभ उठाने हेतु समय से आवेदन सुनिश्चित करें।

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