उझानी ! नगर के श्रीनारायण गंज निवासी पशु प्रेमी प्रखर अग्रवाल ने जिलाधिकारी,खाद्य सुरक्षा अधिकारी व नगर पालिका परिषद को मेल द्वारा भेजे गए शिकायती पत्र में कहा है कि उझानी नगर में लगभग 90% मीट की दुकानें बिना किसी वैध लाइसेंस के संचालित की जा रही हैं तथा जो लगभग 10% दुकानें लाइसेंसधारी हैं, वे भी नियमों के विरुद्ध अपनी दुकानों पर ही पशुओं का वध कर रही हैं। यह स्थिति Food Safety and Standards Act, 2006 तथा FSS (Licensing & Registration of Food Businesses) Regulations, 2011 के Schedule-4 का स्पष्ट उल्लंघन है, जिसमें यह स्पष्ट रूप से उल्लेखित है कि: पशु वध केवल स्वीकृत (Approved) स्लॉटर हाउस में ही किया जा सकता है रिटेल मीट शॉप का उपयोग वध स्थल (Slaughter Place) के रूप में नहीं किया जा सकता दुकानों पर खुलेआम पशु वध होने से: गंदगी और दुर्गंध फैल रही है आम जनता के स्वास्थ्य पर गंभीर खतरा उत्पन्न हो रहा है संक्रामक रोगों के फैलने की संभावना बढ़ रही है कानून एवं प्रशासन की छवि धूमिल हो रही है अतः आपसे विनम्र अनुरोध है कि: उझानी नगर की सभी मीट दुकानों का तत्काल निरीक्षण कराया जाए बिना लाइसेंस संचालित दुकानों को तत्काल बंद कराया जाए दुकानों पर पशु वध करने वालों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाए भविष्य में नियमों के पालन हेतु कठोर निर्देश जारी किए जाएँ !