बदायूँ में बाल विवाह मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत हुआ जागरूकत
बदायूँ। भारत सरकार द्वारा संचालित 100 दिवसीय विशेष कार्यक्रम ” बाल विवाह मुक्त भारत ” के अंतर्गत जिला प्रोबेशन अधिकारी के निर्देशानुसार महिला कल्याण विभाग के द्वारा पीएम श्री राजकीय कन्या इंटर कॉलेज, बदायूं मेंबाल विवाह मुक्त* भारत के 100 दिवसीय ” विशेष जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। बाल विवाह एक गैर कानूनी कार्य है।

इसी कारण सरकार ने बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 का प्रावधान किया है जिसमें बाल विवाह करने एवं कराने वाले सभी लोगों के लिए सजा का प्रावधान किया गया है । जिला मिशन कॉर्डिनेटर छवि वैश्य द्वारा बताया गया है कि विवाह की आयु लड़की की आयु 18 वर्ष एवं लड़के का 21 वर्ष होना चाहिए। जनमानस को बताया गया कि अगर आपके आसपास लड़के या लड़की का बाल विवाह हो रहा तो आप 1098 ,1090 ,181,112 पर कॉल करके जानकारी दे सकते है जिसमे जानकरी प्रदान करने वालो की जानकारी गोपनीय रखी जायेगी किन्तु सूचना सही होनी चाहिए । प्रतीक्षा मिश्रा, सेंटर मैनेजर, वन स्टॉप सेंटर बदायूं के द्वारा महिला कल्याण विभाग द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं एवं वन स्टॉप सेंटर द्वारा पीड़िताओं की उपलब्ध कराई जा रही सेवाओं के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई।चाइल्ड हेल्पलाइन से काउंसलर मुन्तजिम द्वारा बच्चों को जागरूक किया गया कि आपके एक छोटे से प्रयास से किसी बालिका का भविष्य अंधकारमय होने से बच जाएगा, इसके उपरांत उपनिरीक्षक इंद्रजीत के द्वारा मानव तस्करी पर प्रकाश डाला गया। साथ ही साथ काशी समाज शिक्षा विकास संस्थान से प्रोग्राम मैनेजर गंगा सिंह एवं काउंसलर चेतना वार्ष्णेय के द्वारा उपस्थित स्टाफ एवं बच्चों को *बाल विवाह मुक्त भारत की शपथ भी दिलाई गई । कार्यक्रम में इंचार्ज प्रधानाचार्य डॉ रेहाना व अध्यापक सुमिता गोला, सरिता रानी एवं आरक्षी रवि कुमार, रेनू, मुख्य आरक्षी बलजीत एवं विद्यालय का अन्य समस्त स्टाफ उपस्थित रहा।
