माता पिता और वरिष्ठ नागरिकों के भरण पोषण और कल्याण अधिनियम शिविर का आयोजित

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बरेली। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली एवं उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण,लखनऊ के निर्देशानुसार माता पिता और वरिष्ठ नागरिकों के भरण पोषण और कल्याण , 2007 के प्रमुख प्रावधानों के प्रचार प्रसार के संबंध में माननीय अपर जनपद न्यायाधीश/सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण उमाशंकर कहार बरेली द्वारा आदेशित किया था।जिसके संबंध में माता पिता और वरिष्ठ नागरिकों के भरण पोषण और कल्याण अधिनियम,2007 के प्रमुख प्रावधानों के प्रचार प्रसार और विधिक जागरुकता शिविर कैंप का आयोजन लाल फाटक पर वृद्धाआश्रम में वृद्धजनों को जानकारी दी गई। सर्वप्रथम पी एल वी/ अधिकार मित्र सत्य पाल सिंह द्वारा बताया गया कि पहला अधिनियम माता पिता और वरिष्ठ नागरिकों की देखभाल और भरण पोषण सुनिश्चित करने के लिए है जबकि दूसरा अधिनियम उन समुदायों को उनके भूमि अधिकारों की मान्यता होता है जो दशकों से जंगल में रह रहें है। तत्पश्चात पी एल वी, अधिकार मित्र सपना द्विवेदी द्वारा बताया गया कि यह कानून बच्चों और रिश्तेदारों पर अपने माता पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण करने की जिम्मेदारी डालता है। यह वरिष्ठ नागरिकों के लिए बुनियादों जरूरतें स्वास्थ देखभाल और सम्मान जीवन सुनिश्चित करता है। उसके बाद पी एल वी, अधिकार मित्र वंदना सिंह द्वारा जानकारी दी गई और वृद्ध महिला चमेली पत्नी गजराज निवासी उमरसिया से बात चीत की और सुलह समझौता करने के लिए कहा। उसके बाद पी एल वी, अधिकार मित्र अमित कुमार द्वारा एक वृद्ध जन तेजराज पुत्र धनपाल निवासी मिर्जापुर थाना कैंट से बात की और उन्होंने बताया कि मेरे तीन बच्चे हैं। और बहुत परेशान करते है। जिसके संबंध में उनको आश्वासन दिया गया। तत्पश्चात पी एल वी, अधिकार मित्र जागेश्वरी देवी द्वारा जानकारी दी गई।
वृद्धाआश्रम की संचालिका कांता गंगवार जी का सहयोग रहा। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बरेली से पी एल वी, अधिकार मित्र वंदना सिंह, अमित कुमार, सत्य पाल सिंह, जागेश्वरी देवी, सपना द्विवेदी उपस्थित रहें।

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