बरेली। प्रदेश सरकार की अपराध के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस नीति के अंतर्गत जिला मजिस्ट्रेट अविनाश सिंह द्वारा उप्र गुण्डा नियंत्रण अधिनियम, 1970 के तहत सख्त कार्रवाई करते हुए दो अपराधियों को जिला बदर तथा चार अपराधियों को हाज़िरी हेतु पाबंद किया गया है। जिला बदर किए गए अपराधी में बाबूराम पुत्र मुन्ना लाल निवासी लालपुर, थाना इज्जतनगर, बरेली , विभिन्न धाराओं के 2 मुकदमे (2023) दर्ज , अमन पुत्र पप्पू निवासी मोहल्ला टांडा, कस्बा व थाना बहेड़ी, बरेली, विभिन्न धाराओं के 2 मुकदमे (2022 व 2023) दर्ज, हाजिरी हेतु पाबंद अपराधी में हरिओम पुत्र दीनदयाल निवासी ग्राम चौसण्डा, थाना बिथरी चैनपुर, विभिन्न धाराओं के 2 मुकदमे (2022) दर्ज, अरविंद शर्मा पुत्र जीवन लाल शर्मा निवासी नरियावल, थाना बिथरी चैनपुर, विभिन्न धाराओं के 2 मुकदमे (2020 व 2023) दर्ज, अशफाक पुत्र अकील अहमद निवासी मोहल्ला सिकोही नगर, कस्बा व थाना बहेड़ी, विभिन्न धाराओं के 2 मुकदमे (2022) दर्ज , सोनू उर्फ अरविंद पुत्र हेतराम निवासी सिंह गौटिया, थाना बहेड़ी, विभिन्न धाराओं के 2 मुकदमे (2019) दर्ज । जिला प्रशासन ने चेताया है कि अपराध व असामाजिक गतिविधियों में शामिल व्यक्तियों पर इसी प्रकार कठोर कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन का कहना है कि जिले में शांति, कानून-व्यवस्था और आमजन की सुरक्षा के लिए यह कदम आवश्यक है।