जनपद में धारा 144 लागू
बदायूं। अपर जिला मजिस्टेªट प्रशासन ऋतु पुनिया ने अवगत कराया है कि माह जुलाई व अगस्त 2021 में ईदज्जुहा (बकरीद), स्वतन्त्रता दिवस, मोहर्रम, रक्षाबन्धन एंव जन्माष्टमी के त्यौहार मनाये जाने है, तथा परीक्षाएं भी प्रस्तावित हैं। इस माह में जिला पंचायत अध्यक्ष/क्षेत्र पंचायत (ब्लाक प्रमुख)का चुनाव व मतगणना प्रस्तावित है। वर्तमान में जनपद में किसान आन्दोलन भी चल रहा है। कोरोना वायरस का संक्रमण विष्व के अधिकांष देषों के साथ समस्त भारत वर्ष में भी फैला हुआ है। जो सोषल डिस्टेसिंग एवं गैर फार्मास्यिुटिकल संक्रमण निवारण एवं नियन्त्रण इन्टरवेंसन है जो संक्रमित लोगों गैर संक्रमित लोगों के मध्य सम्पर्क को कम करके समाज में बीमारी के प्रसार को रोकने/कम करने में सहायक है। कोरोना संक्रमण का स्वरूप बदल रहा है तथा प्रभावी ढंग से स्ट्रेन को लेकर सतर्कता बरतने की आवष्यकता है। इस उपाय को अपना कर किसी बीमारी की वृद्धि की दर (डवतइपकपजल) एवं इससे होने बाली मृत्यु दर को कम किया जा सकता है, कतिपय अराजक समाज विरोधी, षरारती, साम्प्रदायिक एवं अपराधिक प्रवृत्ति के तत्व समाज में साम्प्रदायिक जातिगत, वर्गगत विद्वेष तथा अफवाहें फैलाकर सामाजिक समरस्ता, सद्भाव व कानून एवं शान्ति व्यवस्था बिगाड़ने का सुनियोजित प्रयास कर सकते हैं तथा सार्वजनिक भवनों, पूजा स्थलों का दुरूपयोग, सार्वजनिक मार्गों को अवरूद्ध करने एवं जनसामान्य को आतंकित कर विद्वेष फैलाने का कुप्रयास भी कर सकते हैं।
मेरा समाधान हो गया है कि कानून एवं शान्ति/विधि व्यवस्था, सामाजिक समरस्ता बनाये रखने एवं जनसामान्य के लोक स्वास्थ्य तथा जीवन की सुरक्षा के दृष्टिगत धारा 144 सी0आर0पी0सी0 के लागू किये जाने हेतु पर्याप्त आधार विद्यमान है।
अतः मैं ऋतु पूनिया, अपर जिला मजिस्टेªट,(प्र0) बदायूँ दं0प्र0सं0 की धारा 144 के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए जनपद बदायँू की सीमा में प्रवेश करने वाले क्षेत्रान्तर्गत निवास करने वाले तथा विचरण करने वाले समस्त व्यक्तियों के विरूद्ध निम्नवत् निषेधाज्ञात्मक आदेश तात्कालिक प्रभाव से पारित करती हँूः-
1- सार्वजनिक परिवहन (रेलवे/बसें/कैब्स) अपने अधिकतम 50 प्रतिषत क्षमता के साथ
संचालित किये जायेगें।
2 – बाजार/दुकानों के खुलने का समय एवं दिन कोविड 19 हेतु निर्गत दिषा-निर्देषो के
अनुसार खोले जायेंगे ।
3- समस्त जोन में 65 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति, रूह-रूग्णता(बव.डवतइपकपजल) अर्थात
एक से अधिक अन्य बीमारियों से ग्रसित व्यक्ति गर्भवती स्त्रियां और 10 वर्ष की आयु से नीच
के बच्चे, घरों के अन्दर ही रहेंगे सिवाय ऐसी परिस्थितियों के जिनमें स्वास्थ्य सम्बन्धी आवष्यकताओं
हेतु बाहर निकलना जरूरी हो।
4- कोई व्यक्ति परीक्षा केन्द्रों में कोई भी पठन-पाठन सामग्री, मोबाइल/सैल्यूलर फोन कैलकुलेटर,माचिस, ब्लूटूथ, अन्य संचार संबंधी उपकरण एवं आई0टी0 गजेट्स आदि नही ले जायेगा।
5- कोई भी व्यक्ति प्रष्न पत्रों की गोपनीयता परीक्षा पूर्व भंग नहीं करेगा।
6- कोई भी व्यक्ति परीक्षा केन्द्रों के आस-पास 200 मीटर की परिधि में फोटो स्टेट मषीन की दुकान साइवर कैफे तथा पी0सी0ओ0 आदि ऐसी दुकानों को बन्द रखेगा।
7- कोई भी परीक्षा केन्द्र के 200 मीटर की परिधि में किसी भी परिस्थिति में व्यक्तियों के समूह को न तो एकत्रित करेगा और न ही एकत्रित होने के लिए प्रेरित करेगा।
8- जनपद मंे जहाॅ-जहाॅ परीक्षा के संकलन केन्द्र पर परीक्षा के प्रष्न पत्र रखे हुए हैं, उन स्थानों पर पर्याप्त पुलिस की व्यवस्था की जाये ।
9- अत्यधिक भीड़भाड़ क्षेत्र की दुकानों में सोषल डिस्टेसिंग का ध्यान रखा जायेगा ,जिसका दायित्व सम्बन्धित दुकानदार का होगा। दुकानदार दुकान के बाहर दो गज की दूरी पर सफेद रंग का सर्किल बनवायेंगे। दुकानदारों को ग्राहकों तथा स्टाफ को सेनेटाइजर की व्यवस्था सुनिष्चित करनी होगी। किसी व्यक्ति का मास्क/गमछा/रूमाल/स्कार्फ/दुप्पटा लगे ग्राहकों ही दुकान में प्रवेष की अनुमति होगी। किसी भी खरीददार को यदि उसने मास्क नहीं पहना है, तो उसे बिक्री नहीं की जाएगी। उक्त दिषा निर्देषों का पालन कराने का दायित्व सम्बन्धित दुकानदरों का होगा। यदि दुकानदारों द्वारा सोषल डिस्टेसिंग,मास्क ग्लब्स एवं सैनिटाइजेषन की षर्तो का पालन नहीं कराया जाता है तो सम्बन्धित व्यक्ति के साथ-साथ दुकानदार के विरूद्ध दं0प्र0सं0 की धारा 144 के अन्तर्गत कार्यवाही एवं अधिसूचना संख्या 1105/पांच-5-2020 दिनांक 16-05-2020 के अन्तर्गत अर्थदण्ड अधिरोपित होगा। ग्राहक के मोबाइल में आरोग्य सेतु ऐप अनिवार्य रूप से डाउन लोड होना चाहिए। अनुपालन न करने की दषा में जुर्माना अदा करना होगा।
10- अध्यक्ष, जिला पंचायत एवं क्षेत्र पंचायत (ब्लाक प्रमुख) चुनाव के दृष्टिगत मतगणना स्थल/प्रांगण में बिना मास्क प्रत्याषी/एजेन्ट को प्रवेष नहीं करने दिया जाय ।
11- मतगणना स्थल व उसके बाहर विजय जुलस प्रतिबन्धित रहेगा। कोई भी प्रत्याषी या समर्थक विजय जुलस नहीं निकालेगा।किसी व्यक्ति द्वारा निर्देषों का उल्लंघन किये जाने पर उसके विरूद्ध भा0द0वि0 की धारा 188 एवं आपदा प्रबन्धन अधिनियम 2005 की धारा 51 से 60 के अन्तर्गत विधिक कार्यवाही की जायेगी।
12- षासन के निर्देषानुसार अध्यक्ष, जिला पंचायत एवं ब्लाक प्रमुख चुनाव पर 5 व्यक्तियों से ज्यादा एक जगह इकटठा नहीं होंगे तथा कोविड-19 को देखते हुए सार्वजनिक भोज/मिठाई आदि की व्यवस्था नहीं की जायेगी। यदि उक्त आदेष का उल्लंघन किसी प्रत्याषी या समर्थक द्वारा किया जाता है तो सम्बन्धित के विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही की जायेगी।
13- शादी समारोह व अन्य आयोजनों में व्यक्तियों की उपस्थिति निम्नवत षर्तो/प्रतिबन्धों के अनुसार रहेगी।
(।) बन्द स्थानों अथवा खुले स्थानों पर एक समय में अधिकतम 50 आमंत्रित अतिथियों को उपर्युक्त शर्त की अनिवार्यता कोविड-19 प्रोटोकाल के अनुसार अन्य सावधानियों के साथ अनुमति होगी कोविड हेल्प डेस्क की स्थापना प्रवेष द्वार पर की जायेगी।
(।।) आयोजन/समारोह स्थलों पर आमं़ित्रत अतिथियों के बैठने की व्यवस्था में दो गज की दूरी के प्राटोकाल का पूर्णतः पालन किया जायेगा।
(।।।) आयोजन/समारोह स्थलों पर आमंत्रित षौचालयों में साफ सफाई एवं सेनेटाइजेषन की समुचित व्यवस्था रखी जायेगी ।
उपरोक्त षर्तो/प्रतिबन्धों के अनुपालन की पूर्ण जिम्मेदारी आयोजकों की होगी।
14- मिठाई/स्ट्रीट फूड/फास्ट फूड दुकानों में उपर्युक्त षर्त की अनिवार्यता का पालन करते हुए बैठ कर अथवा खड़े होकर खाने की अनुमति होगी।
15- कन्टेनमेन्ट जोन को छोड़कर शेष स्थानों/जोन में धर्मस्थलों के अन्दर परिसर के आकार को देखते हुये एक बार में एक स्थान पर 50 से अधिक श्रद्वालु इकट्ठा नहीं होगे।
16- दोपहिया वाहनों को निर्धारित सीट क्षमता के अनुसार चलने की अनुमति होगी। दोपहिया वाहन पर यात्रा करने बाले व्यक्तियों को हेलमेट/मास्क/फेस कवर पहनना अनिवार्य होगा तथा 3 पहिया वाहन आटो रिक्षा में चालक के साथ अधिकतम दो यात्री , बैटरी चलित ई-रिक्षा में चालक सहित 3 व्यक्ति एवं चार पहिया वाहनों पर केवल 04 व्यक्तियों के बैठने की अनुमति होगी।
17- सिनेमा हाॅल/स्टेडियम/स्वमिंग पूल/जिम खोलने की अनुमति अग्रिम आदेषों तक नहीं होगी।
18- जनपद में हाॅट स्पाट्स (कन्टेनेमेंट जोन ऐरिया) में दण्ड प्रकिया संहिता की धारा 144 भारत सरकार की गाइड लाइन्स एवं राज्य सरकार के निर्देषानुसार पूर्व की भाॅति प्रभावी रहेगी।
19- सार्वजनिक स्थानों पर थूकना जुर्माने के साथ दण्डनीय होगा।
20- सार्वजनिक स्थानों पर मदिरा का उपभोग निषिद्ध होगा।
21- षहरी क्षेत्र में कोई भी साप्ताहिक मण्डी नहीं लगेगी एवं ग्रामीण क्षेत्र में साप्ताहिक सोषल डिस्टेसिंग के साथ लगाने की अनुमति होगी ।
22- सार्वजनिक स्थानों पर फेसकबर/माॅस्क लगाना अनिवार्य होगा। कोई भी संगठन आयोजक सार्वजनिक स्थल पर एक साथ 05 से अधिक व्यक्तियों के इकटठा नहीं होने देगा। किसी व्यक्ति द्वारा किसी सार्वजनिक स्थान पर अथवा घर से बाहर मुखावरण मास्क/गमछा/रूमाल/स्कार्फ/
दुपट्टा न पहनने पर या थूकने पर षासन से निर्धारित जुर्माने से दण्डित किया जायेगा।
23- बैंक/बीमा कम्पनी/निजी प्रतिष्ठानों आदि का दायित्व होगा कि वह सोषल डिस्टेंसिंग सेनटाइजेषन,थर्मल स्कैनिंग की व्यवस्था सुनिष्चित करायें अनुपालन सुनिष्चित न कराने की दषा में सी0आर0पी0सी0 धारा 144 का उल्लंघन मानते हुए कार्यवाही सुनिष्चित की जायेगी।
24- सभी व्यापारिक गतिविधियों में ग्राहकों से न्यूनतम एक मीटर की दूरी बनाये रखी जाये।
25- अनावष्यक यात्रा से बचा जाये तथा इन स्थानों पर सतहों का उचित वि-संक्रमण सुनिष्चित किया जाय।
26- अस्पतालों द्वारा कोविड-19 के प्रबन्ध हेतु निर्धारित प्रोटोकाॅल का अनुपालन किया जाय और पारिवारिक सदस्यों/मित्रों/बच्चों को मरीजों से मिलने को नियंत्रित किया जाये।
27- लोगों के मध्य स्वच्छता एवं भौतिक दूरी सुनिष्चित की जाय। हाथ मिलाना तथा गले लगाना जैसे अभिवादन के तरीके के स्थान पर नमस्कार षब्द के सम्बोधन को प्रयोग में लाया जाये।
28- उत्तर प्रदेष षासन, गृह (गोपन) अनुभाग-3 के पत्र संख्या 1054/2021 सीएक्स-3 दिनांक 19-06-2021 में दी गयी व्यवस्था का पालन किया जायेगा ।
29- कोई भी व्यक्ति किसी भी विधि विरूद्ध कार्य के लिए किसी प्रकार के अग्नेयास्त्र आदि, जो जनहानि कारक हो अपने भवन/प्रतिष्ठान पर एकत्र नहीं करेगा अैार न ही ऐसा करने के लिए किसी अन्य को अभिप्रेरित करेगा।
30- कोई भी व्यक्ति प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से ऐसा कार्य नहीं करेगा, जिससे विभिन्न
जातियों,वर्गो सम्प्रदायों के बीच द्वेष एवं घृणा की भावना बढ़े अथवा तनाव उत्पन्न हो।
31- कोई भी व्यक्ति आवश्यक सेवाओं यथा स्वास्थ्य, खाद्य एवं रसद विद्युत आपूर्ति,
जलापूर्ति में व्यवधान उत्पन्न करने का प्रयास नहीं करेगा।
32- कोई भी व्यक्ति शासकीय/सार्वजनिक सम्पत्ति/भवन/कार्यालय, बाजारों एवं प्रतिष्ठानों,
शिक्षण संस्थाओं को कोई क्षति नहीं पहुँचायेगा।
33- कोई भी व्यक्ति बिना प्राधिकृत अधिकारी की अनुमति के किसी स्थान विशेष पर न तो ध्वनि विस्तारक यन्त्र लगायेगा और न ही उसे लगाने के लिए किसी अन्य को अभिप्रेरित करेगा और न ही बिना प्राधिकृत अधिकारी की अनुमति के सचल रूप से अथवा अन्य प्रकार से ध्वनि विस्तारक यन्त्र का प्रयोग करेगा। सक्षम अधिकारी की बिना अनुमति के प्रचार/जुलूस नहीं निकाला जायेगा।
34- किसी भी धार्मिक सामाजिक अथवा अन्य प्रकार के कार्यक्रम, जुलूस आदि में कोई भी व्यक्ति या समूह द्वारा नयी परम्परा नहीं डाली जायेगी किसी प्रकार का जुलूस तथा सभायें प्रतिबन्धित रहेंगी।
35- कोई भी व्यक्ति शासकीय ड्यूटी कर रहे अधिकारियों/कर्मचारियों को डराने, धमकाने
अथवा किसी प्रकार की क्षति पहुँचाने वाला कार्य नहीं करेगा।
36- कोई व्यक्ति धार्मिक भावनाओं का व्याख्यान नहीं करेगा फेसबुक/सोषल मीडिया पर किसी प्रकार की टिप्पणी या फोटो नहीं डालेगा और न ही किसी प्रकार का मैसेज करेगा।
37- कोई भी व्यक्ति अथवा समुदाय किसी भी जगह/छत पर ईट/पत्थर अथवा रोड़ा आदि इकटठे नहीं करेंगा और न ही किसी को प्रेरित करेगा।
38- चूंकि यह मामला अत्यन्त आवश्यक है और प्रत्येक व्यक्ति पर इसकी तामील व्यक्तिगत रूप से कराया जाना सम्भव नहीं है अतः यह आदेश एकपक्षीय रूप से पारित किया जा रहा है। इस आदेश का प्रचार प्रसार समस्त थानाध्यक्षों द्वारा अपने-अपने क्षेत्र में मुनादी कराकर, अधिषासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद्ों एवं नगर पंचायतों में ध्वनि विस्तारक यंत्रों द्वारा नोटिस बोर्ड पर चस्पांनगी द्वारा तथा सहायक निदेशक सूचना द्वारा समाचार पत्रों में प्रकाशित कराया जायेगा,उपरोक्त को दृष्टिगत रखते हुए अपरिहार्य परिस्थितियों में यह आदेश सम्पूर्ण जनपद में दिनांक 01-07-2021 से दिनांक 31-08-2021 तक प्रभावी होगा तथा उक्त आदेश की अवहेलना भा0दं0वि0 की धारा 188 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध होगा।