सड़क हादसे में घायल की मदद करने वाले को पांच हजार का नगद पुरस्कार मिलेगा

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बदायूं। जिलाधिकारी अवनीश राय ने जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक की अध्यक्षता करते हुए बताया कि सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्तियों को निकटवर्ती अस्पताल तक ले जाने वाले नेक व्यक्ति (गुड सेमेरिटर्न) को 5000 रुपए का नकद पुरस्कार दिया जाता है। इसके अतिरिक्त भारत सरकार ने सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्तियों को एक सप्ताह तक सरकारी व प्राइवेट अस्पतालों में डेढ़ लाख रुपए तक के कैशलेस इलाज की सुविधा भी प्रारंभ की है, जिसके लिए शासनादेश जारी हो चुका है इसके लिए ग्रीवेंस रिड्रेसल ऑफीसर को नामित करते हुए सूचनाएं भारत सरकार को भेजी जानी है। कलेक्ट्रेट स्थित अटल बिहारी वाजपेयी सभागार में आहूत बैठक की अध्यक्षता करते हुए जिलाधिकारी ने सड़क दुर्घटनाओं में व सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मृत्यु में कमी लाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि आमजन को यातायात नियमों के प्रति जागरूक किया जाए तथा दोपहिया वाहन चालक हेलमेट तथा चार पहिया वाहन चालक सीट बेल्ट अवश्य लगाएं, यह सुनिश्चित किया जाए। ओवर स्पीडिंग, ओवरलोडेड वाहनों की चेकिंग की जाए। मोबाइल का उपयोग करते हुए व डंªकन ड्राइविंग के विरुद्ध कार्यवाही की जाए। उन्होंने ब्लैक स्पॉट्स पर प्रभावी कार्यवाही करने के निर्देश भी दिए। डीएम ने फोर-ई इंजीनियरिंग, एनफोर्समेंट, एजुकेशन व इमरजैंसी केयर पर कार्य करने व उसके प्रति जागरूक करने के लिए भी कहा। सड़क दुर्घटनाओं के तुलनात्मक आंकड़ों की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी ने पाया कि मई 2024 व मई 2025 की तुलना के आधार पर सड़क दुर्घटनाओं की संख्या में वृद्धि हुई है। इसी प्रकार जनवरी 2024 से मई 2024 के सापेक्ष जनवरी 2025 से मई 2025 तक के आंकड़ों की तुलना करने पर भी सड़क दुर्घटनाओं व मृतकों की संख्या में वृद्धि होना पाया गया है।

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डीएम ने जनपद के प्रमुख व मुख्य मार्गों पर सड़क के दोनों ओर की झाड़ियांे की प्रत्येक सप्ताह छटाई कराने के निर्देश दिए। उन्होंने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों का निर्देशित किया कि सड़क दुर्घटनाओं में घायल व्यक्ति को किसी सरकारी या प्राइवेट अस्पताल तक पहुंचाने वाले नेक व्यक्तियों का चिन्हांकन कर उसकी सूची उपलब्ध कराएं ताकि उन्हें सम्मानित किया जा सके। सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रवर्तन) अम्बरीश कुमार ने बताया कि 01 जनवरी 2025 से 31 मई 2025 तक ओवर स्पीडिंग पर 377, बिना हेलमेट दोपहिया वाहन चलाने पर 1145, पिलियन राइडर बिना हेलमेट के होने पर 96, बिना सीट बेल्ट के चार पहिया वाहन चलाने पर 274, रॉन्ग साइड पर 81, ड्रंकन ड्राइविंग पर 10, वाहन चलाते समय मोबाइल के प्रयोग पर 55 तथा ओवरलोडिंग यात्री वाहन आदि पर 85 तथा ओवरलोडिंग माल वाहनों पर 110 चालान किए गए हैं। इसके अतिरिक्त बिना लाइसेंस के वाहन चलाने पर 291, अंडर एज ड्राइविंग पर 03, वाहन पर रेट्रो रिफ्लेक्टिव टेप ना होने पर 43, स्कूली वाहन मानकों के अनुरूप न पाए जाने पर 17, बिना फिटनेस वाहन के संचालन पर 290 चालान किए गए हैं। इस अवसर पर अपर जिलाधिकारी प्रशासन सहित अन्य विभागीय अधिकारी मौजूद रहे।

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