बदायूं। जिला प्रोबेशन अधिकारी संतोष कुमार ने अवगत कराया है कि मुख्यमंत्री की घोषणा के अनुरुप उ0प्र0 मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के अन्तर्गत प्रदेश में ऐसे सभी बच्चोें जिनके माता/पिता अथवा दोनो की कोविड-19 की महामारी के संक्रमण/प्रभाव से मृत्यु हो गयी है तथा इन बच्चो के कोई करीवी अभिभावक नहीं है अथवा होने के बाद भी उन्हे अपनाना नही चाहते है या अपनाने में सक्षम नहीं है के भरण पोषण, शिक्षा, चिकित्सा आदि की व्यवस्था हेतु रू0 4000/-माह की दर से आर्थिक सहयोग प्रदान किया जाएगा। इस योजना का लाभ 0 से 18 वर्ष तक की उम्र के ऐसे सभी बच्चे जिनके माता तथा पिता दोनो की मृत्यु कोविड-19 के संक्रमण से महामारी के दौरान हो गयी हो या जिनके माता या पिता में से एक की मृत्यु 01 मार्च, 2020 से पूर्व हो गयी थी तथा दूसरे की मृत्यु कोविड-19 के संक्रमण से महामारी के दौरान हो गयी हो, उनके वैध संरक्षक की मृत्यु कोविड-19 के संक्रमण से महामारी के दौरान हो गयी हो, ऐसे सभी बच्चों को भी शामिल किया जाएगा जिन्होने कोविड-19 के कारण अपने माता पिता में से आय अर्जित करने बाले अभिभावक को खो दिया हो तथा वर्तमान में जीवित माता या पिता सहित परिवार की आय दो लाख प्रतिवर्ष से अधिक न हो एवं कोविड-19 से मृत्यु के साक्ष्य के लिए एंटीजन या आर0टी0पी0सी0आर0 की पाॅजिटीव टेस्ट रिर्पोट, ब्लड रिर्पोट या सी0टी0 स्कैन में कोविड-19 का इन्फैक्शन होना दर्शाया गया हो, कोविड-19 को पेसेन्ट कतिपय परिस्थतियों में टेस्ट में निगेटिव आने के वाद भी पोस्ट कोविड काॅम्पलीकेशन से उसकी मृत्यु हुयी है यह मृत्यु भी कोविड-19 की वजह से ही मानी जाएगी। उक्त श्रेणी के अन्तर्गत आने वाले पात्र लाभार्थी निर्धारित आवेदन पत्र किसी भी कार्य दिवस में कार्यालय जिला प्रोबेशन अधिकारी कक्ष सं0 129 विकास भवन बदायूॅ से प्राप्त कर सकते है। अधिक जानकारी के लिए जिला प्रोबेशन अधिकारी 7518024013, डाॅ मनवीर सिंह (सी0डब्लू0सी0) 9412852556, प्रीती कौशल 8532885234, ऋचा गुप्ता 8791199031, नीतू सिंह 9149270225, कमल शर्मा (चाइल्ड लाइन 1098) 9410294945 पर सम्पर्क कर सकते है। —-