बदायूं।जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी, सन्तोष कुमार ने अवगत कराया है कि दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग द्वारा संचालित दिव्यांगजन शादी विवाह प्रोत्साहन पुरस्कार योजनान्तर्गत दम्पत्ति में युवक के दिव्यांग होने पर रू0-15000/एवं युवती के दिव्यांग होने पर रू0-20000/एवं युवक युवती दोनो के दिव्यांग होने पर रू0-35000/की धनराशि पुरस्कार स्वरूप उपलब्ध करायी जाती है। पात्रताः-जिन दम्पत्तियों का विवाह चल वित्तीय वर्ष एवं गत वित्तीय वर्ष में सम्पन्न हुआ है। शादी के समय युवक की आयु 21 वर्ष से 45 वर्ष तक तथा युवती की आयु 18 वर्ष से 45 वर्ष के बीच होनी चाहिए। मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा प्रदत्त दिव्यांग प्रमाण पत्र 40 प्रतिशत अथवा अधिक। दम्पत्ति में कोई भी सदस्य आयकरदाता की श्रेणी में न हो। इस योजनान्तर्गत पात्र दिव्यांग व्यक्ति (डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यू डाॅट दिव्यांगजन डाॅट यूपीएसडीसी डाॅट जीओवी डाॅट इन) ीजजचरूध्ध्कपअलंदहरंदण्नचेकबण्हवअण्पद पर आॅनलाईन आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन फार्म भरते समय आवेदक को निम्न प्रपत्र अपलोड करना अनिवार्य होगा। दिव्यांगता प्रदर्शित करते हुए संयुक्त नवीनतम फोटो। सक्षम अधिकारी स्तर से निर्गत विवाह पंजीकृत प्रमाण पत्र। सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्गत आय प्रमाण पत्र। आयु प्रमाण पत्र (जिसमें जन्मतिथि का अंकन हो) सक्षम अधिकारी से निर्गत दिव्यांगता प्रमाण पत्र। राष्ट्रीयकृत बैंक में दम्पत्ति का संयुक्त बैंक खाता। ऑनलाइनकिये गये आवेदन पत्र की हार्ड कापी समस्त संलग्नकों की फोटो प्रति सहित जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी कार्यालय विकास भवन बदायूॅ में जमा करना होगा। —-