खाद्यान्न वितरण 20 से 31 मई तक होगा

28-april-2020-Ist
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बदायूं। जिलाधिकारी दीपा रंजन ने निर्देश दिए है कि 20-05-2021 से 31-05-2021 के मध्य प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (फेज।।।) के अन्तर्गत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 में आच्छादित अन्त्योदय तथा पात्र गृहस्थी राशनकार्डो से सम्बद्ध यूनिटों पर निःशुल्क खाद्यान्न वितरित कराये जाने के सम्बन्ध में विस्तृृत दिशा निर्देश निर्गत किये गये है। अतः उक्तवत प्राप्त निर्देशों के क्रम में जनपद में माह मई 2021 में दिनांक 20-05-2021 से 31-05-2021 के मध्य सम्पन्न होने वाले आवश्यक वस्तुओं के वितरण हेतु निम्नवत निर्देश निर्गत किये जाते है:-
उठान-भारतीय खाद्य निगम के गोदामों से ब्लाॅक गोदामों के माध्यम से उचितदर विक्रेताओं तक-द्वितीय चक्र में विपणन शाखा एंव आवश्यक वस्तु निगम द्वारा भारतीय खाद्य निगम के डिपों से ब्लाॅक गोदामों तक आवंटन के अनुरूप गोदाम स्तर पर खाद्यान्न की उपलब्धता, दिनांक 14-05-2021 तक सुनिश्चित की जाएगी।
द्वितीय चक्र में उचित दर विक्रेता स्तर पर आवंटित खाद्यान्न की उपलब्धता (डोर स्टेप  डिलीवरी अथवा उचितदर विक्रेता द्वारा स्वंय उठान के माध्यम से, जैसी स्थिति हो) माह मई, 2021 की 19 तारीख तक सुनश्चित करा ली जायेगी। उक्त तिथि तक समस्त उचितदर विक्रेताओं के यहाॅ खाद्यान्न की उपलब्धता/प्रेषण सुनिश्चित कर लिया जाये।
उपरोक्त कार्य निर्धारित समयावधि में पूर्ण कराने हेतु जिला प्रबन्धक, एस0एफ0सी0 एंव सम्बन्धित गोदाम प्रभारी उत्तरदायी होगें।
वितरण का द्वितीय चक्र माह मई 2021 माह की 20 तारीख से प्रारम्भ होकर 31 तारीख तक सम्पन्न होगा। राशनकार्डधारकों को पोर्टेबिलिटी के अन्तर्गत खाद्यान्न प्राप्त करने की सुविधा दिनांक 29-05-2021 से 31-05-2021 के मध्य अनुमन्य रहेगी।
द्वितीय चक्र में वितरण की अन्तिम तिथि अर्थात माह की 31 तारीख होगी, जिस दिन आधार प्रमाणीकरण के माध्यम से खाद्यान्न प्राप्त न कर सकने वाले उपभोक्ताओं हेतु मोबाईल ओ0टी0पी0 वेरीफिकेशन के माध्यम से वितरण सम्पन्न किया जा सकेगा।
माह मई 2021 के द्वितीय चक्र के वितरण की समाप्ति के पश्चात वितरण का आॅफलाईन डाटा सिस्टम इन्टीगेे्रटर द्वारा 48 घण्टे के अन्दर एन0आई0सी0 को उपलबध कराया जायेगा और मैनुअल वितरण का डाटा जिला पूर्ति अधिकारी द्वारा 72 घण्टे के अन्तर्गत एन0आई0सी0 द्वारा इस सम्बन्ध में दी गयी व्यवस्थान्तर्गत फीड किया जायेगा।
द्वितीय चक्र में मोबाईल ओ0टी0पी0 वेरीफिकेशन के माध्यम से सम्पन्न होने वाले वितरण के समय कार्डधारक से आधार प्रमाणीकरण न होने का कारण तथा उसका/परिवार के किसी अन्य सदस्य का मोबाईल नम्बर संरक्षित किया जायेगा तथा पूर्ति निरीक्षक द्वारा उक्त मोबाईल नम्बर की पुष्टि सुनिश्चित करते हुये कार्डधारक के उक्त मोबाईल नम्बर को राशनकार्ड मैनेजमेंट सिस्टम में लाभार्थी के डाटाबेस में फीड कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा। उक्त मोबाईल नम्बर का प्रयोग मोबाईल ओ0टी0पी0 वेरीफिकेशन हेतु किया जायेगा।
प्रत्येक दशा में यह सुनिश्चित किया जाय कि कोई भी पात्र लाभार्थी खाद्यान्न प्राप्ति से वंचित न रहे।
सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन-सम्बन्धित उपजिलाधिकारियों द्वारा प्रत्येक उचितदर दुकान पर आवश्यक वसतुओं के वितरण का एक रोस्टर निर्धारित किया जाये तथा सम्पूर्ण वितरण को कम से कम 08 दिवसों में विभक्त करते हुये सुविधाजनक ढंग से वितरण कराया जायेगा ताकि उचितदर दुकानों पर भारी भीड एकट्ठी न हो तथा सर्वर स्लो होने की स्थिति में उपभोक्ताओं को अनावश्यक देर तक प्रतीक्षा करने की असुविधा का सामना न करना पडे।
कोविड-19 महामारी के दृृष्टिगत ई-पाॅस से वितरण के समय प्रत्येक उचितदर दुकान पर सेनिटाईजर/साबुन/पानी रखा जाए और हस्तप्रक्षालन के उपरान्त ही ई-पाॅस मशीन का प्रयोग किया जाए।
उचितदर दुकानों पर टोकन सिस्टम लागू करते हुये सुनिश्चित किया जाए कि एक दुकान पर एक समय 05 से अधिक उपभोक्ता न रहें और सोशल डिस्टेंन्सिंग बनाये रखने के लिए दो उपभोक्ताओं के मध्य कम से कम 01 मीटर की दूरी रखी जाए।
योजना का प्रचार-प्रसार-इस तथ्य का, कि द्वितीय चक्र के अन्तर्गत प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजनान्तर्गत आवंटित खाद्यान्न का वितरण पूर्णतया निःशुल्क है और इसका वितरण अन्त्योदय एंव पात्र गृहस्थी दोनों प्रकार के कार्डधारकों में 05 कि0ग्रा0 प्रति यूनिट के आधार पर किया जाना है, का पर्याप्त प्रचार-प्रसार सुनिश्चित किया जाये, ताकि कोई भ्रम की स्थिति न रहे और उपभोक्ताओं को निःशुल्क खाद्यान्न की विधिवत जानकारी हो। इस हेतु उचितदर दुकानों पर भी अनिवार्यतः निःशुल्क खाद्यान्न वितरण की सूचना का प्रदर्शन किया जाये। उचितदर दुकानों पर अन्दर तथा बाहर उक्त सूचना का प्रदर्शन कम से कम 03 स्थानों पर कराया जाये ताकि पारदर्शिता बनी रहे।
आवश्यक वस्तुओं के वितरण का सत्यापन-निःशुल्क खाद्यान्न वितरण हेतु अधोहस्ताक्षरी के आदेश सं0 911/जि0पू0अ0/आ0अनु0-2021 दिनांक 01-05-2021 द्वारा उचितदर दुकानवार नामित नोडल अधिकारी यथावत रहेगें।
निःशुल्क खाद्यान्न वितरण के समय प्रत्येक दुकान पर अधोहस्ताक्षरी द्वारा माह मई 2021 के प्रथम वितरण चक्र में नामित नोडल अधिकारी अनिवार्यतः उपस्थित रहे ताकि वह निःशुल्क वितरण को प्रमाणित कर सके। सभी निर्देशों का प्रत्येक स्तर पर कडाई से अनुपालन सुनिश्चित कराया जाए।

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