बदायूँ। 32 साल पुराने मामले में किशोर न्याय बोर्ड के प्रधान मजिस्ट्रेट पंकज कुमार पाण्डेय , सदस्य अरविंद कुमार ,प्रमिला गुप्ता की तीन सदस्यीय पीठ ने एक किशोर को दूसरी पाते हुए उसे सामुदायिक सेवा के रूप में 10 पौधे लगाने का आदेश दिया साथ ही आठ हजार रूपये का जुर्माना भी डाला है। मामले में घटना की रिपोर्ट 17 सितंबर 1991 को थाना उघैती में बादी की ओर से दर्ज कराई गई जिसमें आरोप था कि आरोपियों ने घर में घुसकर मारपीट गाली गलौज कर जान से मारने की नीयत से फायरिंग की एक आरोपी किशोर घोषित हुआ जिसके खिलाफ किशोर न्याय बोर्ड में मुकदमा चला अभियोजन पक्ष एक भी गवाह मामले में पेश नहीं कर पाया 32 साल पुराना मामला लंबित था पूरा मामला किशोर न्याय बोर्ड ने एक इकबाल जुर्म के आधार पर निस्तारण किया। किशोर न्याय बोर्ड के प्रधान मजिस्ट्रेट न्यायिक अधिकारी पंकज कुमार पांडेय ब सदस्य अरविंद कुमार ,प्रमिला गुप्ता ने मामले में निर्णय पारित करते हुए आदेश दिया की दोषी किशोर सामुदायिक सेवा के रूप में 10 पौधे लगाएगा उनकी देखभाल करेगा जिसकी मासिक रिपोर्ट बोर्ड के समक्ष हर माह प्रस्तुत की जाएगी किशोर ने बोर्ड ने दोषी पर आठ हजार रूपये का जुर्माना भी डाला है।