बिबेचक पर कार्रवाई के लिए कोर्ट ने एसएसपी को लिखा पत्र, नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में नामजद आरोपियों को दी क्लीन चिट

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बदायूँ। अपर जिला जज विशेष न्यायालय पाक्सो कोर्ट संख्या तीन के न्यायाधीश सौरभ सक्सेना ने दुष्कर्म के मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए विवेचक के खिलाफ कार्रवाई को एसपी को पत्र लिखते हुए क्लीन चिट हुए तीनों आरोपियों को कोर्ट ने नाबलिग के साथ दुष्कर्म के मामले में तलब किया है । कोर्ट ने मामले की नाबालिक पीड़िता के खिलाफ कार्रवाई करने की अभियोजन अधिकारी की स्वीकृति पर भी टिप्पणी करते हुए प्रकिया आविधिक मानी है। कोर्ट ने मामले में क्लीन चिट हुए आरोपी गोलू सिंह रंजीत व प्रशांत को नाबालिक के साथ दुष्कर्म के मामले में तलब करते हुए 20 मार्च की तारीख नियत की है।

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यह था मामला

थाना हजरतपुर क्षेत्र के एक गांव निवासी पीड़िता के भाई की ओर से थाना हजरतपुर में मुकदमा दर्ज कराया गया जिसमें उल्लेख किया कि उसने अपनी बहन का रिश्ता पुरानी रिश्तेदारी में शाहजहांपुर के मदना गांव में किया था बादी की बहन की उम्र 15 साल होने के कारण बालिग होने पर शादी तय करने की बात पक्की हो गई आरोप था कि 20 मई 2023 को उसकी बहन को गोलू सिंह,संतोष,बिजरानी, रंजीत, प्रशांत परिजनों की गैर मौजूदगी में बहला फुसला कर उसको ले गये 28 मई 2023 को सुबह 6 आरोपी पीड़िता को उसकी बड़ी बहन के यहां बिनावर छोड़कर भाग गये। पीड़िता ने परिजनों को सारी बात बताई मामले में नामजद आरोपी को खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ पीड़िता के कोर्ट में 164 के बयान दर्ज हुये जिसमें गोलू ,रंजीत, प्रशांत द्वारा पीड़िता के साथ दुष्कर्म करने की बात सामने आई साथ ही 161 के बयान मे भी पीड़िता के साथ दुष्कर्म की बात आईं लेकिन विवेचक ने मामले में तीनों आरोपियों को क्लींनचिट देकर एक ऐसे व्यक्ति के नाम चार्जशीट दाखिल कर दी जिसको पीड़िता बार-बार मना कर रही थी।

इंसेट………

ऐसे खुला दरोगा जी का खेल

पाक्सो कोर्ट संख्या तीन में जब मामले के विवेचक दरोगा जी ने चार्जशीट दाखिल की उसके बाद बादी ने न्यायालय में प्रार्थना पत्र दिया कि मामले के विवेचक ने नामजद आरोपियों को क्लीन चिट देकर बेगुनाह व्यक्ति को आरोपी बना दिया जिसको पीड़िता जानती भी नहीं थी कोर्ट के न्यायाधीश सौरभ सक्सेना ने पूरे मामले में आख्या तलब की तो दरोगा जी की
कार्यशैली सामने आई की 164 ,161 के बयानों को दरकिनार करते हुए दरोगा जी ने आरोपियों को क्लीन चिट दे दी।

विवेचक ने फोटो एडिट कर बनाया आरोपी….

मामले में इरफान नाम के एक व्यक्ति को पुलिस ने आरोपी बनाया बादी ब पीड़िता के बयान के बाद यह तत्व प्रकाश में आए की विवेचक ने पीड़िता के फोटो को इरफान नामक व्यक्ति के साथ जोड़कर एडिट कर कर गैर कानूनी कार्य किया कोर्ट ने आदेश में यह भी उल्लेख किया कि थाना हजरतपुर के विवेचक ने पूरे मामले में नामजद आरोपियों को बचाते हुए दोषपूर्ण विवेचना की है विवेचक के खिलाफ कार्रवाई के लिए कोर्ट ने एसएसपी को भी पत्र लिखा है। यही नहीं विवेचक ने इस मामले में पीड़िता के खिलाफ 182 आईपीसी की कार्रवाई अग्रसरित की जिसको अभियोजन ने भी स्वीकृति दे दी कोर्ट ने अभियोजन की इस कार्रवाई को अविधिक मानते हुए नाराजगी व्यक्त की है।

(विधि संवाददाता सुधीर कश्यप )

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