99 अधिकारियों ने गांवों में लगाया खतौनी सत्यापन विरासत अंकन शिविर

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बदायूँ। प्रदेश के समस्त ग्रामों में निर्विवाद उत्तराधिकार को खतौनी में दर्ज कराये जाने हेतु दिनांक 15.12.2020 से 15.02.2021 तक 02 माह का एक विशेष अभियान चलाया जा रहा है। जिसके लिये शासन द्वारा समय सारिणी जारी की गई है , जिसके अन्तर्गत दिनांक 15.12.2020 से 30.12.2020 तक ग्रामों में लेखपाल द्वारा खतौनी को पढा जाना तथा लेखपाल द्वारा वरासत हेतु प्रार्थनापत्र प्राप्त कर उन्हें ऑनलाइन भरा जाना है जिसके लिये ग्रामवार/तहसीलवार खतौनी पढे जाने का कार्यक्रम जारी किया गया है। इसी क्रम में डीएम ने जिले के 99 अधिकारियों को इस अभियान में लगाकर निर्देशित किया है कि कालम नंम्बर 03 में अकिंत ग्राम में निर्धारित तिथि को अपनी उपस्थिति में समय प्रातः 10.00 बजे से अपरान्ह 3.00 बजे तक ग्राम में उपस्थित रहकर खतौनी पढकर मृतक, विवाहित, पुर्नविवाहित (स्त्री) पाये जाने पर उनके वारिसानों से प्रार्थनापत्र आदि प्राप्त कर रहे हैं तथा गाम पंचायत के कार्यवाही रजिस्टर में कार्यवाही लिखवाकर अपनी व उपस्थित कर्मचारी व ग्रामवासियों के हस्ताक्षर सहित कार्यवाही रजिस्टर की प्रति एवं निर्विवाद उत्तराधिकार के पाये गये प्रकरणों की संख्या जिलाधिकारी के कार्यालय (भूलेख कार्यालय) में उपलब्ध करायेगें ।
मंगलवार को जिलाधिकारी कुमार प्रशान्त ने विकासखण्ड जगत में, मुख्य विकास अधिकारी निशा अनंत ने ग्राम दौलतपुर में, अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व ने ग्राम नगला चोई में, अपर जिलाधिकारी प्रशासन ऋतु पुनिया ने उसावां 2 में, नगर मजिस्ट्रेट अमित कुमार ने जगुआसाई में एवं जिला राजस्व अधिकारी चन्द्र प्रकाश सरोज ने ग्राम बघौली में, इसके सहित जिले के 99 अधिकारियों ने जिले के विभिन्न ग्रामों में जाकर तहसीलदार, कानूनगो, लेखपाल, बीडीओ, एडीओ, ग्राम प्रधान एवं राजस्व टीम के साथ शासन की मंशा के अनुसार चलाए जा रहे अभियान खतौनी सत्यापन विरासत अंकन शिविर लगाकर खतौनियों को पढ़कर ग्रामवासियों को सुनाया, साथ ही ग्रामवासियों से अपेक्षा की गई है कि जिन लोगों की विरासत दर्ज होने से वंचित है और वह लोग गांव में नहीं है, तो ऐसे लोगों के फोन नम्बर उपलब्ध कराने में सहयोग करें, जिससे उनकी समय से विरासत दर्ज कराई जा सके।
  डीएम ने निर्देश दिए कि जल्द से जल्द मृतकों की सूची बनाकर विरासत का वारिसों के नाम दर्ज किए जाए। कोई भी नाम छूटना नहीं चाहिए, लेखपालों को इसका प्रमाण देना होगा, इसके अलावा ग्राम पंचायत रजिस्टर में भी यह कार्यवाही दर्ज की जाए। इस अभियान कार्यक्रम को समय पूर्ण किया जाए। विरासत दर्ज से वंचित व्यक्ति जिलाधिकारी एवं सम्बंधित उप जिलाधिकारी कार्यालय में अपना आवेदन दे सकते हैं।
डीएम ने निर्देश दिए हैं कि जनसामान्य की सुविधा हेतु अभियान को गति प्रदान करने के उद्देष्य से जपनद स्तर पर एक कंट्रोल रूम की भी स्थापना की गई है जो कलैक्ट्रेट के दैवीय आपदा कक्ष में स्थापित है जिसका नं0 05832-266979 है। इस कंट्रोल रूम मंे प्रातः 10 से सायं 05 के बीच कर्मचारियों की भी तैनाती की गई है। उन्होंने निर्देश दिए है कि इस अभियान के अन्तर्गत यदि  किसी  अधिकारी, कर्मचारी  द्वारा  कोई  लापरवाही  बरती  जाती  है  तो उसके  विरूद्व  कड़ी कार्यवाही की जायेगी तथा जिन कर्मचारियों द्वारा अच्छा कार्य किया जायेगा उनको प्रोत्साहित भी किया जायेगा। उन्होंने निर्देश दिए कि किसी भी दशा में चारागाह एवं तालाबों पर अवैध कब्जा न रहे।

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