हत्या के मामले में तीन को उम्र कैद, एक आरोपी बरी,सभी दोषियों पर 15-15 हजार का जुर्माना भी

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बदायूँ। (विधि संवाददाता सुधीर कश्यप) अपर जिला जज विशेष न्यायालय ई सी एक्ट कोर्ट के न्यायाधीश अखिलेश कुमार ने हत्या के मामले में तीन आरोपियों को दोषी पाते हुए आजीवन कारवास की सजा सुनाई है तीनों आरोपियों पर कोर्ट ने 15-15 हजार रूपये का जुर्माना डाला है वही साक्ष्य के अभाव में एक आरोपी विजयपाल को कोर्ट ने बरी कर दिया जबकि दो आरोपी रामनाथ ,भूरे की दौरान मुकदमा मौत हो गई थी। अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी कर रहे एडीजीसी संजीव कुमार गुप्ता के मुताबिक मामले में घटना की रिपोर्ट मृतक के भाई भजनलाल पुत्र रामधुन निवासी गांव रिवाड़ा थाना गुन्नौर ने 18 नवंबर 2004 को थाना गुन्नौर में रिपोर्ट दर्ज कराई जिसमें उल्लेख किया की उसके भाई नेत्रपाल की घटना से पांच दिन पूर्व आरोपियों से कहा सुनी हो गई इसी बात की रंजिश मानते हुए 18 नवंबर 2004 को शाम 4 बजे अशोक पुत्र रामनाथ , नेकासी पुत्र झाऊ, नेकासी पुत्र रामपाल, रामनाथ, भरे, विजयपाल अपने अपने हाथों में नाजायज असलाह लेकर आए और गालियां देते हुए दुकान से खींचकर मार पीट कर बादी के भाई नेत्रपाल की गोली मार दी नेत्रपाल की गोली लगने से अलीगढ़ मेडिकल कॉलेज में मौत हो गई इस मामले में सभी आरोपियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज होने के बाद मुकदमा कोर्ट में चला दौरान मुकदमा रामनाथ, भूरे की मौत हो गई जबकि कोर्ट ने साक्ष्य के अभाव में विजयपाल को बरी कर दिया। कोर्ट ने नेत्रपाल की हत्या के मामले में अशोक पुत्र रामनाथ , नेकासी पुत्र झाऊ, नेकासी पुत्र रामपाल निवासी ग्राम रिवाड़ा थाना गुन्नौर को दोषी पाते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई साथ ही सभी आरोपियों पर 15-15 हजार रूपये का जुर्माना भी डाला है।

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