उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल ने फूड एक्ट में व्यापारियों से संबंधित समस्याओं का ज्ञापन दिया
बदायूं। उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल उत्तर प्रदेश के प्रांतीय आह्वान पर जिला अध्यक्ष नवनीत गुप्ता शोंटू एवं जिला महामंत्री संजीव आहुजा के नेतृत्व में व्यापारियों ने फूड एक्ट में व्यापारियों से संबंधित समस्याओं को लेकर खाद्य सुरक्षा मानक प्राधिकरण FSSI दिल्ली के मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO के नाम संबोधित 12 सूत्रीय ज्ञापन जिला अभिहीत अधिकारी चंद्रशेखर मिश्रा के माध्यम से भेजा है। जिलाध्यक्ष नवनीत गुप्ता शोंटू ने कहा कि खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम में रजिस्ट्रेशन के लिए 12 लाख तक के टर्न ओवर की सीमा तय की गई है । उसे बड़ाकर 40 लाख वार्षिक टर्नओवर तक की जाए ।साथ ही लाइसेंस के रिनुअल के समय लेट फीस, लाइसेंस समाप्त होने की तिथि से एक माह पूर्व से लगाई जा रही है जो पूर्णता गलत है ।फूड एक्ट का लाइसेंस न पाए जाने पर सजा का प्राविधान खत्म कर वही मौके पर लाइसेंस जारी किए जाए साथ ही प्रशासनिक अधिकारी अपर जिला मजिस्ट्रेट आदि को न्याय निर्णयक अधिकारी राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित किये गये हैं। प्रशासनिक अधिकारी को तकनीकी जानकारी न होने के कारण काफी समय लगता है इसके लिए तकनीकी जानकारी रखने वाले अधिकारी अधिसूचित किए जाए । जिला महामंत्री संजीव आहुजा ने बताया कि रजिस्ट्रेशन सार्टीफिकेट वाले छोटे व्यापारियों के लिए मानकों के आधार पर सैम्पिल फेल होने व जॉच के समय अन्य छोटी कमियों के पाये जाने पर अधिनियम की धारा-69 के अनुसार शमन के आधार कार्यवाही किये जाए।
जिससे छोटे व्यापारी अनावश्यक कानूनी प्रक्रिया से बच सके। नगर अध्यक्ष राजेश गुप्ता ने कहा कि खाद्य पदार्थों की पैकिंग पर आवश्यक सूचना के लिए माप तोल विभाग की पी.सी.आर. एक्ट बना हुआ है, वर्तमान में फूड एक्ट की लैब में भी पैकिंग एवं लेबलिंग एक्ट में खाद्य पदार्थों का सैम्पल पास होने के बाद भी सैम्पल का मिस ब्रांडेड या अद्योमानक घोषित किया जा रहा है। एक ही विषय पर दो विभागों से जॉच, सजा व जुर्माना उचित नहीं है, इसलिए फूड एक्ट में पैकिंग एण्ड लेबलिंग के चालान समाप्त करने की व्यवस्था की जाए ।नगर महामंत्री संजय रस्तोगी ने कहा कि वर्तमान समय में भारी मात्रा में खाद्य पदार्थों का व्यापार ऑनलाइन फूड चेन सप्लाई व मल्टी नेशनल कम्पनियों के द्वारा किया जा रहा है।
फूड डिलीवरी करने वाले व्यक्ति के लिए खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के नियमों के अनुसार रजिस्टै्रशन व लाइसेंस जारी किए जाए साथ ही खाद्य सुरक्षा अधिकारियों द्वारा मल्टी नेशनल कम्पनी व फूड सप्लाई चेन के डिलीवरी होने वाले सामानों की भी सैम्पलिंग की जाए। प्रदेश महिला मंत्री मोनिका रस्तोगी ने कहा कि खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम में निर्माताओं से ऑनलाइन सालाना व छमाही रिटर्न मॉगी जा रही है। निर्धारित समय पर जमा न करने पर रू0 100 प्रतिदिन लेट फीस लगाई जा रही है। कुटीर घरेलू व मझौले उद्योग इसकी पूर्ति न कर पाने के कारण नष्ट हो जाएंगे । 5 करोड़ तक टर्न ओवर वाले निर्माताओं से ऑनलाइन सालाना व छमाही रिटर्न की व्यवस्था समाप्त की जाए। जिला उपाध्यक्ष दीपक सक्सेना ने कहा कि खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम में चलाई जा रही ट्रेनिग प्रोग्राम को केन्द्र सरकार व प्रदेश सरकार द्वारा निशुल्क चलाए जाऐं। जिला कोषाध्यक्ष अमित वैश्य ने कहा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के सभी मामलों को अदालतों में भेजा जा रहा है। एक्ट में दी गई धारा-69 के अनुसार अधिकांश मामलों को शमन शुल्क जमा कराकर समाप्त किया जा सकता है। अधिकांश सभी विभागों में भी अनावश्यक मुकदमें आदि से बचने के लिए अभिहीत अधिकारी कार्यालय में शमन शुल्क जमा कराने की व्यवस्था लागू की जाए इस अवसर विनय गुप्ता ,संजय शर्मा,कुलदीप वैश्य, सागर अरोरा,नाजिम खान,अवधेश रघुवंशी ,ओमकुमार ,अवधेश गुप्ता ,विनय चतुर्वेदी आदि व्यापारी मौजूद रहे।