नाबालिग के अपहरण व दुराचार के मामले एक को 20 साल की कैद
- कोर्ट ने दोषी पर 25 हजार रूपये का जुर्माना जुर्माना भी डाला
- पोक्सो कोर्ट के विशेष न्यायाधीश डॉ मोहम्मद इलियास ने सुनाई सजा
(विधि संवाददाता सुधीर कश्यप)
बदायूं। अपर जिला एवं सत्र न्यायालय विशेष न्यायालय पॉक्सो कोर्ट के न्यायाधीश डॉक्टर मोहम्मद इलियास ने नाबालिग के साथ अपहरण व दुराचार के मामले में एक आरोपी को दोषी पाते हुए उसे 20 साल के कारावास व 25 हजार रूपये जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई है मामले को घटना की रिपोर्ट थाना उघैती में पीड़िता के परिजन की ओर से दर्ज कराई गई जिसमें उल्लेख किया कि उसकी साले की 14 वर्षीय पुत्री लगभग 4 माह से उसके घर पर रह रही थी 10 फरवरी 2020 को बह घर से कहीं चली गई काफी तलाश किया नहीं मिली दौरान विवेचना इस मामले में हिमांशु पुत्र ओमकार निवासी ग्राम सुदेशपुर थाना उघैती, ब सिवान,वीरपाल कल्लू,ओंकार को नाबालिक को बहला-फुसलाकर ले जाने के मामले में मुकदमा दर्ज हुआ विवेचना के बाद सिर्फ मामले में हिमांशु पुत्र ओमकार के खिलाफ ही कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की गई कोर्ट ने इस मामले में नाबालिग के अपहरण व दुराचार के मामले में हिमांशु को दोषी पाते हुए 20 साल के कारावास समेत 25 हजार रूपये जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई है.