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Uttar Pradesh

15 दिसम्बर तक करें पी.एम.-कुसुम योजना के तहत सोलर पम्प बुकिंग

December 9, 2025By admin0 comments
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बदायूँ । उप कृषि निदेशक मनोज कुमार ने जनपद के समस्त किसानों सूचित किया है कि प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान (पी.एम.-कुसुम) योजनान्तर्गत सोलर पम्प की बुकिंग हेतु विभागीय पोर्टल 26 नवम्बर 2025 से खुला हुआ हैं, जो 15 दिसम्बर 2025 को बंद हो जायेगा।उन्होंने बताया कि बुकिंग हेतु कृषकों का पंजीकरण कृषि विभाग के वेबसाइट https://agriculture.up.gov.in पर होना अनिवार्य है, जिसके “अनुदान पर सोलर पम्प हेतु बुकिंग करें“ लिंक पर क्लिक करके ऑनलाइन बुकिंग की जा सकती है। ऑनलाइन बुकिंग के साथ 5000 रुपए टोकन मनी के रूप में ऑनलाइन जमा करना होगा। पोर्टल पर जनपदवार 02 एच.पी. एवं 03 एच.पी. का लक्ष्य सम्मिलित रूप से प्रदर्शित होगा। कृषक अपनी आवश्यकतानुसार सोलर पम्प का चयन कर आगे बढ़ सकते हैं। 02 एच.पी. हेतु 4 इंच, 03 एच.पी. एवं 05 एच.पी. हेतु 6 इंच तथा 7.5 एवं 10 एच.पी. हेतु 8 इंच की बोरिंग होना अनिवार्य है। किसान की स्वयं की बोरिंग होगी। सत्यापन के समय उपयुक्त बोरिंग न पाये जाने पर टोकन मनी की धनराशि जब्त कर ली जायेगी एवं आवेदन निरस्त हो जायेगा। 22 फीट तक 02 एच.पी. सरफेस पम्प, 50 फीट तक 02 एच.पी. सबमर्सिबल, 150 फीट तक 03 एच.पी. सबमर्सिबल, 200 फीट तक 05 एच.पी. सबमर्सिबल, 300 फीट तक की गहराई पर उपलब्ध जलस्तर हेतु 7.5 एवं 10 एच.पी. सबमर्सिबल सोलर पमप उपयुक्त होते है। बुकिंग के उपरान्त यदि लक्ष्य से कम बुकिंग होने पर कृषकों का चयन स्वतः कंफर्म हो जायेगा, परन्तु लक्ष्य से अधिक बुकिंग होने पर कृषकों का चयन जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति के समक्ष ई-लाटरी के माध्यम से किया जायेगा। कृषकों द्वारा की गयी बुकिंग को कंफर्म करने के उपरान्त उसका संदेश कृषकों को उनके पंजीकृत मोबाइल नम्बर पर पहुंच जायेगा। सोलर पम्प पर 60 प्रतिशत का अनुदान देय है तथा 40 प्रतिशत कृषक अंश है। कृषकों की बुकिंग कंफर्म होने के पश्चात निर्धारित अवधि के अन्दर अवशेष कृषक अंश धनराशि का ऑनलाइन टोकन जनरेट कर चालान द्वारा इंडियन बैंक की किसी भी शाखा में अथवा ऑनलाइन जमा करनी होगी, अन्यथा कृषक का चयन स्वतः निरस्त हो जायेगा तथा टोकन मनी जब्त कर ली जायेगी। जनपद में सिंचाई हेतु विद्युत रहित क्षेत्रों में प्रयोग किये जा रहे डीजल पम्प या अन्य सिंचाई साधनों को सोलर पम्प में परिवर्तित किया जा सकेगा। कृषक द्वारा बैंक से ऋण लेकर कृषक अंश जमा करने पर कृषि अवस्थपना निधि (ए.आई.एफ.) के अन्तर्गत केन्द्र सरकार द्वारा 3 प्रतिशत एवं राज्य सरकार द्वारा 3 प्रतिशत अर्थात कुल 6 प्रतिशत की ब्याज में छूट देने का प्राविधान है। कृषक सोलर पम्प स्थापित होने के पश्चात स्थल परिवर्तन नही करेंगे, अन्यथा सम्पूण अनुदान की धनराशि कृषक से वसूल कर ली जायेगी। अधिक जानकारी हेतु कार्यालय उप कृषि निदेशक, बदायूँ में सम्पर्क किया जा सकता है।

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