29 जुलाई को दिव्यांगजनों हेतु होगा मोबाइल कोर्ट का आयोजन

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बदायूँ। जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी प्रणव कुमार पाठक ने बताया कि दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम-2016 की मूल भावना के अनुसार सुदूरवर्ती पिछड़े क्षेत्रों व ग्रामीण इलाकों के लोगों (दिव्यांगजन), जोकि सरकार द्वारा उनके अधिकार एवं सुविधाओं हेतु चलाई जा रही योजनाओं व परियोजनाओं सें जागरूक नहीं हैं, के मध्य जागरूकता बढ़ाने के लिए व प्रभावी भागीदारी दिलाए जाने एवं उनकी समस्याओं के त्वरित रूप से स्थानीय स्तर पर निस्तारित कराए जाने के उद्देश्य से राज्य आयुक्त द्वारा जनपद बदायूँ हेतु 29 जुलाई 2025 निर्धारित करते हुए मोबाइल कोर्ट का आयोजन कराए जाने का निर्णय लिया गया है। उन्होंने बताया कि 29 जुलाई 2025 को राजकीय महाविद्यालय आवास विकास कॉलोनी में प्रातः 10ः00 बजे से सायं 04ः00 बजे तक मोबाइल कोर्ट का आयोजन किया जायेगा। जिसमें जनपद के दिव्यांगजन अपनी समस्याओं के निराकरण हेतु स्वयं उपस्थित होकर व प्रार्थना पत्र देकर अपनी समस्याओं का समाधान करा सकेंगे। इस कोर्ट में जनपद के समस्त विभागों के सम्बन्धित अधिकारीगण द्वारा भी प्रतिभाग किया जायेग

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