बरेली। बरेली के फास्ट ट्रैक कोर्ट ने एक दहेज हत्या के मामले में ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए पति और ससुर को फांसी की सजा सुनाई है। यह मामला 1 मई 2024 को बरेली के थाना नाबाबगंज के ग्राम जोराजय नगर में हुई एक विवाहित महिला की निर्मम हत्या से जुड़ा है। पीड़िता के पति और ससुर ने उसकी गला काटकर हत्या कर दी थी। कोर्ट ने इस मामले में तीनों आरोपियों को फांसी की सजा सुनाई है और साथ ही 5 लाख 40 हजार रुपये का आर्थिक दंड भी लगाया है। फास्ट ट्रैक कोर्ट के जज रवि कुमार दिवाकर ने अपने फैसले में कविताओं का उल्लेख करते हुए लिखा कि पति को पत्नी के गुणों से ज्यादा पैसों से प्यार था और दहेज के लालच में उसने अपनी पत्नी की हत्या कर दी। जज ने अपने आदेश में इस घटना की निंदा करते हुए समाज में दहेज प्रथा के खिलाफ सख्त रुख अपनाने की आवश्यकता पर जोर दिया। इस मामले में 8 गवाहों को पेश किया गया था और कोर्ट ने सभी सबूतों को ध्यान में रखते हुए यह फैसला सुनाया। जज ने अपने आदेश में इस्लामिक और ईसाई धर्म के संदर्भ में भी बाबा आदम के महत्व को रेखांकित किया और बताया कि इंसान की गरिमा और सम्मान को किसी भी हालत में ठेस पहुंचाना गलत है। इस फैसले ने समाज में दहेज प्रथा के खिलाफ एक मजबूत संदेश दिया है और यह सुनिश्चित किया है कि ऐसे अपराधों के लिए कड़ी सजा मिले।