बैलेट पेपर के माध्यम से चुनाव कराये जाने की याचिका खारिज

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बदायूँ। अपर जिला अधिकारी वित्त एवं राजस्व/ उप जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ. वैभव शर्मा ने जानकारी देते हुए अवगत कराया है कि मा० उच्चतम न्यायालय ने 26 नवम्बर, 2024 को जनहित याचिका संख्या-718/2024 डा० के० ए० पॉल बनाम भारत सरकार व अन्य में महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए बैलेट पेपर के माध्यम से चुनाव कराये जाने वाली याचिका को खारिज कर दिया है। उन्होंने बताया कि डा० के० ए० पॉल द्वारा मा० उच्चतम न्यायालय में दायर जनहित याचिका जिसमें भारतीय चुनावों में बैलेट पेपर के माध्यम से मतदान कराने सम्बन्धी मांग की गयी थी। इस याचिका का निस्तारण न्यायमूर्ति विकम नाथ और न्यायमूर्ति पी०वी० वराले की पीठ ने याचिका को इस टिप्पणी के साथ खारिज कर दी है कि जब राजनैतिक नेता हारते हैं, तो दावा करते हैं कि ई०वी०एम० से छेड़-छाड़ की गयी है जब वे जीतते हैं, तो वे कुछ नहीं कहते। यह अदालत ऐसे काल्पनिक दावों पर विचार नहीं कर सकती। पीठ द्वारा निष्कर्ष निकाला गया कि जनहित याचिका में पर्याप्त योग्यता नहीं है और इस याचिका को खारिज कर दिया। साथ ही ई०वी०एम० से छेड़छाड किया जाना सम्भव नहीं है।

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