बदायूँ। पंजीयन अधिकारी मोटर वाहन विभाग बदायूँ ने कहा कि जनपद में पंजीकृत ऐसे स्कूली वाहन व निजी बसें जिनकी फिटनेस समाप्त हो चुकी है मोटर वाहन अधिनियम 1988. संगत केन्द्रीय मोटर वान नियमावली-1989 के साथ पदित उत्तर प्रदेश मोटर यान नियमावली 1998 में वाहनों के लिए विशेष उपबंधों का अनुपालन करने में सफल नहीं है, और ऐसे वाहन का संचालन, इसमें यात्रा करने वाले के साथ साथ जनसामान्य के लिए भी अत्यन्त खतरनाक है, अधिनियम की धारा 53 (1) के तहत सम्बन्धित वाहन स्वामियों को इस कार्यालय द्वारा पूर्व में इस सम्बन्ध में नोटिस प्रेषित किया गया था परन्तु उनके द्वारा अभी तक अपने वाहन की फिटनेस नहीं करायी गयी है। पूर्व प्रेषित नोटिस पत्र के माध्यम से वाहन स्वामी से यह अपेक्षा की गई थी कि सम्बन्धित वाहन की फिटनेस/परमिट का नवीनीकरण करवा लें अन्यथा की दशा में अग्रेतर कार्यवाही कर दी जाएगी। उन्होंने कहा कि स्कूली वाहनों व निजी बसों की फिटनेस/परमिट नवीनीकरण न कराने के कारण सम्बन्धित वाहनों का पंजीयन दिनांक को 24.07.2024 को छः (6) माह के लिये निलम्बित कर दिया गया है यदि वाहन स्वामी द्वारा अपने सम्बन्धित वाहन के पक्ष में कोई प्रत्यावेदन प्रस्तुत नहीं किया गया तथा वाहन संचालन में पाया गया तब ऐसी स्थिति में वाहन स्वामी के विरूद्ध प्राथमिकी दर्ज करा दी जायेगी तथा वाहन का पंजीयन निरस्त कर दिया जायेगा जिसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी वाहन स्वामी की होगी। यदि वाहन स्वामी वाहन का संचालन करना चाहता है तो कार्यालय में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करते हुए अपने वाहन की फिटनेस करवाने/परमिट बनवाने का अनुरोध कर सकता है।