बढ़ रहा है कोरोना काखतरा, बरतें सावधानियाँ
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बदायूँ। जिला मजिस्ट्रेट दीपा रंजन ने कोविड-19 के बढ़ते प्रभाव पर अंकुश लगाने में सहयोग के लिए नगर पालिका एवं नगर पंचायत के अधिशासी अधिकारियों, व्यापार मण्डल के पदाधिकारियों, मैरिज हाॅल, लाॅन, होटल एवं रेस्त्रां के स्वामियों के साथ सोमवार को कलेक्ट्रट स्थित सभागार में बैठक आयोजित की।
डीएम ने निर्देश दिए कि दुकानों पर भीड़भाड़ न होने पाए। सभी लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। कोरोना को कतई हल्के में न लें। जरा सी लापरवाही जीवन के लिए घातक बन सकती है। अपना और अपने परिवार के लिए बताए गए नियमों का पूर्णतया पालन करें। सोशल डिस्टेंस का पालन खुद भी करें और दूसरों को भी कराएं, तभी इस महामारी से बचा जा सकता है। उन्होंने कहा कि बिना ज़रूरत घर से बाहर न निकलें। कोविड-19 के नियमों का पालन करना ही प्रभावी उपाय है। खांसते, छींकते समय मुंह को रूमाल व टिश्यू से ढकें। हाथों को समय-समय पर साबुन से धोते रहे या सेनीटाइजर से साफ करें। मास्क का प्रयोग करें, बुर्जुगों एवं बच्चों का विशेष ध्यान रखे। सभी लोग घर में रहें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ्य रहें।
उन्होंने निर्देश दिए कि किसी भी बन्द स्थान यथा हॉल/कमरे की निर्धारित क्षमता का 50 प्रतिशत किन्तु एक समय में अधिकतम 50 व्यक्तियों तक तथा खुले स्थान/मैदान पर ऐसे स्थानों के क्षेत्रफल की 50 प्रतिशत से कम क्षमता तक किन्तु एक समय में अधिकतम 100 व्यक्तियों तक दोनों प्रकार के स्थानों पर फेस मॉस्क, सोशल डिस्टेन्सिंग , थर्मल स्कैनिंग व सैनेटाइजर एवं हैण्ड वॉश की उपलब्धता की अनिवार्यता के साथ कार्यक्रम आयोजित किए जा सकते हैं। प्रवेश द्वार पर हाथों को कीटाणु-रहित करने हेतु एल्कोहल युक्त सैनिटाइजर का प्रयोग किया जाए एवं इन्फ्रारेड-थर्मामीटर की भी व्यवस्था यथासम्भव की जाए। जिन व्यक्तियों में कोई लक्षण प्रदर्शित नही होगा केवल उन्हें ही परिसर में प्रवेश की अनुमति होगी। सभी प्रवेश करने वाले व्यक्तियों को फेस-कवर/मास्क का प्रयोग करना अनिवार्य होगा। कोविड -19 महामारी के सम्बन्ध में रोकथाम सम्बन्धी उपायों के रूप में जन जागरूकता के व्यापक प्रचार – प्रसार हेतु परिसर में पोस्टर लगाए जाएं। जहां तक सम्भव हो आने वाले व्यक्तियों को विभिन्न समूहों में विभाजित करते हुए परिसर में प्रवेश करने की व्यवस्था की जाए, जिससे कि अनावश्यक भीड़-भाड़ न हो और संक्रमण का प्रसार न होने पाए। प्रयास हो कि एक स्थान पर एक समय में पाँच से अधिक व्यक्ति एकत्रित न हो। परिसरों के बाहर पार्किंग स्थलों पर भीड़ प्रबन्धन करते समय सोशल-डिस्टेंन्सिग का कड़ाई से अनुपालन करना होगा। पब्लिक ऐड्रेस सिस्टम/माइक से सभी व्यक्तियों/आगन्तुकों को कोविड -19 संक्रमण से बचाव के बारे में लगातार जागरुक किया जाए। परिसर के बाहर स्थित किसी भी प्रकार की दुकानों, स्टॉल, कैफेटेरिया इत्यादि पर भी पूरे समय सोशल-डिस्टेंन्सिग के मानकों का कड़ाई से अनुपालन करना होगा। सोशल डिस्टेंन्सिग को सुनिश्चित करने हेतु परिसरों में व्यक्तियों के लाइन में खड़े होने के लिए स्पष्ट दृश्य निशान/चिन्ह अंकित कर दिए जाएँ, प्रवेश एवं निकास की यथासम्भव अलग-अलग व्यवस्था की जाए। लाइनों में सभी व्यक्ति एक-दूसरे से कम से कम 6 फिट की शारीरिक दूरी पर रहेंगे। बैठने के स्थानों को भी सोशल डिस्टेन्सिंग के अनुसार व्यवस्थित किया जाए। वेन्टिलेशन/एयर कंडीशनरों आदि के साधनों के प्रयोग के समय तापमान 24-30 डिग्री के मध्य होना चाहिए आर्द्रता की सीमा 40 से 70 प्रतिशत के मध्य होनी चाहिए। क्रॉस- वैन्टिलेशन का प्रबन्धन इस प्रकार से होना चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा ताजी हवा अन्दर आ सके।