बदायूँ । जिला खाद्य विपणन अधिकारी अतुल कुमार वशिष्ठ ने बताया कि गेहूँ खरीद वर्ष 2024-25 के अन्तर्गत सरकारी गेहें खरीद केन्द्रों पर सीधे किसानों से गेहूँ, खरीद जनपद में 15 मार्च 2024 से 15 जून 2024 तक की जाएगी। सरकारी गेहूँ खरीद केन्द्रो पर गेहूँ बेचने के लिए किसानों को ऑनलाइन पंजीकरण कराना आवश्यक है। गेहूँ खरीद हेतु आनलाइन पजीकरण दिनाक 01 जनवरी 2024 से प्रारम्भ हो चुका है। उन्होंने बताया कि पजींकरण कराने के लिए किसान खाद्य विभाग की बेवसाइट ूूण्बिण्नचण्हवअण्पद पर जाकर ई-उपार्जन माड्यूल में नवीन पंजीकरण या पंजीकरण संशोधन करा सकते हैं। जिन किसानों ने गत वर्षों में धान/गेहूँ खरीद में पंजीकरण कराया था, उन्हें नवीन पंजीकरण कराने की आवश्यकता नहीं है। उन्हें इसके लिए अपने पुराने पंजीकरण में सूचनाओं को सशोंधित करना होगा। किसान इसे किसी भी जनसेंवा केन्द्र, साइबर कैफे में जाकर अथवा स्वंय मोबाइल द्वारा कर सकते है। गेहूँ बिक्री हेतु ओ०टी०पी० आधारित पंजीकरण की व्यवस्था है। कृषक भाई पंजीकरण हेतु वर्तमान मोबाइल नम्बर ही अंकित कराये एवं एस०एम०एस० द्वारा प्रेषित ओ०टी०पी० भरकर पंजीकरण प्रक्रिया पूर्ण करे। वर्ष 2024-25 के लिए गेहूँ का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2275 रूपये प्रति कुन्तल है, जो पिछले वर्ष की अपेक्षा 150 रूपये प्रति कुन्तल अधिक है। गेहूँ खरीद में गेहूँ का भुगतान किसानों को उन्ही बैंक खातों में किया जाएगा, जो उनके आधार नंबर से लिंक्ड है तथा एनपीसीआई मैंपिग है। इस लिए पंजीकरण कराने से पूर्व किसान भाई यह सुनिश्चित कर लें कि उनके आधार नंबर से लिंक मोबाइल नंबर अपडेट है और उनके बैंक खाते में ई-केवाई सी की जा चुकी है। बैंक खाता सक्रिय होने हेतु आवश्यक है कि उसमें पिछले 03 महीने में धनराशि का लेन-देन किया गया हो। वर्तमान में सचालित धान क्रय केन्द्रों पर पंजीकरण/नवीनीकरण की निःशुल्क सुविधा उपलब्ध है। कृषक किसी भी सहायता के लिए विभाग के टोल फ्री नम्बर 1800-1800-150 या जनपद के जिला खाद्य विपणन अधिकारी, तहसील के क्षेत्रीय विपणन अधिकारी या ब्लाक के विपणन निरीक्षक/क्रय केन्द्र प्रभारी से सम्पर्क कर सकते है।