बदायूँ। उप कृषि निदेशक दुर्गेश कुमार सिंह ने जानकारी देते हुए अवगत कराया कि जनपद के सभी कृषक भाईयों को सूचित किया जाता है कि फसल अपशिष्ट /पराली जलाना दण्डनीय अपराध है इसके कारण वातावरण प्रदूषण फैलता है । फसल अवशेष / पराली जलाये जाने पर पर 02 एकड से कम क्षेत्रफल के कृषकों से रू0-2500/- , 02 एकड से 05 एकड तक के क्षेत्रफल हेतु रू0-5000/-तथा 05 एकड से अधिक क्षेत्रफल हेतु रू0-15000/-प्रति घटना दण्ड का प्राविधान है और इसके उलंघन की पुनरावृत्ति होने पर सम्बन्धित के विरूद्व कारावास एवं अर्थदण्ड जगाये जाने का प्राविधान ह। उन्होंने जनपद के सभी किसान/ कम्बाईन धारकों से अपेक्षा की है कि किसान अपने फसल अवशेष न जलायें और कम्बाईन धारक अपने कम्बाईन में स्ट्ा मैनेजमैन्ट सिस्टम (एस0एम0एस0) लगाकर रखें यदि कम्बाईन धारक उक्त सिस्टम के वगैर कम्बाईन से कटाई करते पाये जायेंगे तो उनके कम्वाईन को सीज करते हुऐ दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी। जनपद के किसान फसल अवशेष को खेत में ही पलटकर जुताई कर सडा दें ताकि इससे कम्पोस्ट खाद बनेगी व भूमि का कार्बन स्तर एवं उर्वरा शक्ति भी वढेगी। उन्होंने कहा कि जनपद में एच0पी0सी0एल0 प्लान्ट सैंजनी दातागंज में स्थापित है जो पराली की खरीद कर वायोगैस उत्पादन कर रहें हैं। कृषक वायोगैस प्लान्ट को पराली विक्रयकर अपनी आय भी बढा सकते हैं। उन्होंने इसके लिये ग्राम प्रधानों व सचिवों से कृषकों को जागरूक करने को कहा है।