बदायूँ। जिला समाज कल्याण अधिकारी राम जनम ने अवगत कराया कि दषमोत्तर कक्षाओं में अध्ययन करने वाले अनुसूचित जाति के छात्र/छात्राओं को छात्रवृत्ति एवं षुल्कप्रतिपूर्ति प्रदान की जाती है। दषमोत्तर कक्षाओं में पढ़ने वाले ऐसे छात्र/छात्रा जिनके अभिभावकों की आय सीमा रु0 2.50 लाख (रु0 दो लाख पचास हजार मात्र) वार्शिक है, उन्हें नियमानुसार छात्रवृत्ति एवं षुल्कप्रतिपूर्ति दिये जाने की व्यवस्था की गयी है। उन्होंने अवगत कराया है कि वित्तीय वर्श 2022-23 में अनुसूचित जाति दषमोत्तर छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत लम्बित आवेदन पत्रों के निस्तारण हेतु पुनः पोर्टल दिनांक 17-04-2023 से 16-06-2023 तक खोले जाने का निर्णय लिया गया है। इसका मुख्य उद्देष्य यह है कि वित्तीय वर्श 2022-23 में कतिपय षिक्षण संस्थान/विष्वविद्यालय स्तर पर छात्र/छात्राओं के छात्रवृत्ति आवेदन पत्र अग्रसारित नहीं किये जाने, विष्वविद्यालय/एफिलियेटिंग एजेन्सी द्वारा छात्रों/संस्थाओं की प्रमाणिकता को सत्यापित न किये जाने आदि करणों से छात्रों की छात्रवृत्ति एवं षुल्कप्रतिपूर्ति से सम्बन्धित डाटा पर कोई कार्यवाही सम्भव नहीं होने की स्थिति में भारत सरकार की अनापत्ति के क्रम में वित्तीय वर्श 2023-24 में अनुसूचित जाति के साथ-साथ अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए पर आवष्यक कार्यवाही किये जाने हेतु समय-सारिणी तैयार की गयी है। जिसमें षिक्षण संस्था स्तर पर अग्रसारिण न होने के कारण लम्बित आवेदन, परीक्षाफल बिलम्ब से घोशित होने के कारण लम्बित आवेदन, विष्वविद्यालय/एफिलिएटिंग एजेन्सी स्तर पर सीट की संख्या/छात्रों की प्रमाणिकता का सत्यापन न होने क कारण लम्बित आवेदन, पी0एफ0एम0एस0 पर पैंडिंग/रिजेक्षन शामिल है। सभी समस्त प्रकार की समस्याओं/कठिनाईयों के समाधान हेतु छात्रवृत्ति से सम्बन्धित पोर्टल दिनांक 17 अप्रैल, 2023 से पुनः खोला जा रहा है, जिसमें विभिन्न चरणबद्ध/प्रक्रियात्मक कार्यवाही किये जाने हेतु पोर्टल 15 जून, 2023 तक कार्यषील रहेगा। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि पोर्टल खुलने के पष्चात षिक्षण संस्थान द्वारा ऑनलाईन आवेदन प्राप्त करना, अपात्र छात्रों के आवेदन निरस्त करना तथा पात्र छात्रों का आवेदन ऑनलाईन सत्यापित एवं अग्रसारित करने का कार्य 17 अपै्रल, 2023 से 19 अप्रैल, 2023 के मध्य अवष्य किये जाने हैं।