अवकाश के दिनों में भी होगा नामांकन : डीईओ

PHOTO-27
WhatsAppImage2024-05-04at205835
previous arrow
next arrow

बदायूँ। नगर निकाय सामान्य निर्वाचन 2023 को सकुशल सम्पन्न कराने हेतु आरओ व एआरओ को तथा उड़न दस्ता एवं स्टेटिक सर्विलांस टीम का डायट स्थित ऑडीटोरियम में प्रशिक्षण दिया गया तथा नामांकन का डाटा ऑनलाइन फीड करने हेतु कलेक्ट्रेट स्थित एनआईसी में जिला सूचना विज्ञान अधिकारी राजेश शर्मा द्वारा पीपीटी के माध्यम से कम्प्यूटर ऑपरेटर्स को प्रशिक्षित किया गया। प्रशिक्षण में बताया गया कि अवकाश के दिनों को नामांकन किया जाएगा। नामांकन कक्ष में पूरे समय बैठकर कार्य किया जाएगा। शनिवार को जिला मजिस्ट्रेट/जिला निर्वाचन अधिकारी मनोज कुमार, मुख्य विकास अधिकारी/प्रभारी अधिकारी कार्मिक केशव कुमार एवं अपर जिला मजिस्ट्रेट प्रशासन/उप जिला निर्वाचन अधिकारी नगरीय निकाय सामान्य निर्वाचन विजय कुमार सिंह ने आरओ व एआरओ को प्रशिक्षण के दौरान बताया कि नामांकन प्रपत्र (प्ररूप-5ख, ग, घ, 5ड), प्ररूप-7 (आपराधिक, चल, अचल सम्पत्ति शपथ-पत्र), प्ररूप-6 (जाति प्रमाण हेतु शपथ पत्र), प्रारूप 7क (राजनैतिक दल द्वारा खड़े किए गये उम्मीदवारों के नामों के सम्बन्ध में सूचना), प्रारूप-7ख (राजनैतिक दलों के द्वारा पदधारी को प्राधिकृत किये जाने की सूचना) परिशिष्ट- 56 (प्रत्याशियों द्वारा दिये जाने वाले निर्वाचन प्रतीक वरीयता), जमानत धनराशि जमा करने का चालान फार्म निर्वाचन लड़ने वाले उम्मीदवारों के लिए आवश्यक सूचनाऐं प्रत्याशियों अथवा उम्मीदवारों को नामांकन पत्र के साथ यह प्रारूप अभिलेख दिए जाएंगे। नामांकन पत्र के साथ जो अभिलेख संलग्न होने चाहिए, उनमें प्ररूप-7 (आपराधिक, चल, अचल सम्पत्ति शपथ-पत्र), प्ररूप-6 (आरक्षित पद हेतु) प्राधिकार पत्र (प्ररूप-7क, 7ख) (मान्यता / पंजीकृत दलों हेतु), अदेय प्रमाण पत्र, नवीन फोटोग्राफ दो अदद, निर्वाचक नामावली की प्रति, निर्धारित जमानत धनराशि का ( ट्रेजरी चालान की प्रति/385 रसीद, बैंक पास बुक की प्रति (नया खाता) शामिल है। नामांकन पत्र प्राप्त करते समय आरओ एवं एआरओ द्वारा प्रत्याशियों या उम्मीदवारों से यह प्ररूप व अभिलेख लिए जायेंगे। नाम निर्देशन पत्र जमा करने की रसीद, व्यय लेखा रजिस्टर, व्यय लेखा सम्बन्धी निर्धारित रेट लिस्ट नामांकन पत्र प्राप्त होने के बाद उम्मीदवारों या प्रत्याशियों को दिए जाएंगे। उन्होंने नगर पालिका परिषद सदस्य पद के आरओ के लिए बताया कि  नगर पालिका परिषद में प्रत्येक 05 वार्ड पर 01 आर0ओ0. नियुक्त किये गये हैं इनके पास सम्बन्धित 05 वार्डों की मतदाता सूची है। इस पर तीन स्थितियाँ उत्पन्न होती है। यदि कोई उम्मीदवार वार्ड संख्या 01 से पर्चा दाखिल कर रहा है और वह वार्ड संख्या 01 की सूची में मतदाता है।

ReferralCodeLLVR11
previous arrow
next arrow
WhatsAppImage2024-06-13at1242061
previous arrow
next arrow
WhatsAppImage2025-06-11at40003PM
previous arrow
next arrow

अर्थात् आरओ एक ही है तो वह अपने नामांकन पत्र के साथ मतदाता सूची की स्वप्रमाणित प्रति दाखिल करेगा। यदि उम्मीदवार वार्ड संख्या 01 में मतदाता है और वह वार्ड संख्या 02 से नामांकन करना चाहता है, अर्थात् यहाँ पर आर0ओ0 एक ही है तो इस स्थिति में भी वह नामांकन पत्र के साथ मतदाता सूची की स्वप्रमाणित प्रति लगायेगा। यदि उम्मीदवार वार्ड संख्या 06 की मतदाता सूची में मतदाता है। और वह वार्ड संख्या 01 से निर्वाचन लड़ना चाहता है तो उसको जिला निर्वाचन कार्यालय (पंचायत एवं नगरीय निकाय) बदायूँ से प्रमाणित प्रति प्राप्त कर नामांकन पत्र के साथ संलग्न करनी होगी क्योकि इस स्थिति में आर0ओ0 बदल गये है। यह स्थिति मात्र नगर पालिका परिषद सदस्य पद में ही है। क्योंकि नगर पंचायत सदस्य पद में केवल एक ही आरओ नियुक्त है। जिला निर्वाचन अधिकारी के द्वारा आज 16 अप्रैल को निर्वाचन की अधिसूचना जारी की जाएगी, उसके उपरान्त सभी टीमें अपने दायित्वों का निर्वाहन करने के लिए सक्रिय हो जाएंगी, जो अनुचित संसाधनों का प्रयोग होने से रोकेंगी। इस अवसर पर एसपीआरए अजय प्रताप, एसपी सिटी एके श्रीवास्तव, जिला सहायक निर्वाचन अधिकारी डॉ0 प्रमेन्द्र सिंह पटेल सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे।

WhatsAppImage2024-10-20at41111PM1
previous arrow
next arrow
WhatsAppImage2023-04-17at53854PM4
previous arrow
next arrow
Home
Live TV
VIDEO NEWS
Verified by MonsterInsights